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    Budget 2026: बजट में हुआ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की नई तारीखों का एलान, जानें किसे मिली राहत

    Updated: Sun, 01 Feb 2026 06:33 PM (GMT+05:30)

    वित्त मंत्री ने बजट 2026 (Budget 2026) में बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया, लेकिन टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई उपाय घोषित किए। रिवाइज् ...और पढ़ें

    इनकम टैक्स फाइल करने की तारीखों में हुआ बदलाव

    इनकम टैक्स फाइल करने की तारीखों में हुआ बदलाव

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    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

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    नई दिल्ली। आज बजट (Union Budget 2026) पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर में किसी बदलाव का एलान नहीं किया। मगर वित्त मंत्री ने टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने और टैक्सपेयर्स को राहत देने के मकसद से कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए मामूली फीस लगेगी। आइए जानते हैं उन सभी नई तारीखों के बारे में, जिनमें बदलाव किया गया है।

    प्र.1 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट में क्या बदलाव किए गए हैं?

    उत्तर: इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 263(1)(c) के तहत नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।

    प्र.2 इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 263(1)(c) के तहत ड्यू डेट में संशोधन करने का क्या कारण है?

    उत्तर: इसका मकसद नॉन-ऑडित बिजनेस केस और ट्रस्ट को अपने अकाउंट्स की बुक्स तैयार करने और जरूरी कंप्लायंस (नियम पूरा करना) करने के लिए ज्यादा समय देना और शिकायतों को कम करना है।

    प्र.3 सैलरी पाने वाले व्यक्तियों के लिए ड्यू डेट में क्या बदलाव हैं?

    उत्तर: ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई ही रहेगी।

    प्र.4 इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 263(1)(c) के तहत ये संशोधन कब से लागू होंगे?

    उत्तर: इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 263(1)(c) के तहत संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए लागू होंगे।

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    प्र.5 क्या इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में भी इसी तरह के संशोधन किए गए हैं?

    उत्तर: हां, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में धारा 139(1) के एक्सप्लेनेशन-2 के तहत इसी तरह के संशोधन किए गए हैं।

    प्र.6 इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में किए गए संशोधनों से कौन-सा असेसमेंट ईयर प्रभावित होगा?

    उत्तर: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(1) में संशोधन 1 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और असेसमेंट ईयर 2026-27 (पिछले वर्ष 2025-26) के लिए लागू होंगे। इसलिए AY 2026-27 के लिए नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट के लिए ड्यू डेट 31 अगस्त 2026 होगी।

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