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    PF Withdrawal New Rules: अब पीएफ के लिए नहीं होंगे परेशान, सीधे UPI से निकलेगा पैसा; देखें EPFO का नया मास्टरप्लान

    Updated: Tue, 09 Jun 2026 05:49 PM (GMT+05:30)

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी के नियमों को EPFO 3.0 के तहत हाईटेक और आसान बना दिया है। अब आप UPI या ATM कार्ड के जरिए मिनटों में अपना ...और पढ़ें

    PF Withdrawal New Rules अब पीएफ के लिए नहीं होंगे परेशान, सीधे UPI से निकालेगा पैसा; देखें EPFO का नया मास्टरप्लान

    PF Withdrawal New Rules अब पीएफ के लिए नहीं होंगे परेशान, सीधे UPI से निकालेगा पैसा; देखें EPFO का नया मास्टरप्लान

    HighLights

    1. ₹5 लाख तक का ऑटो-सेटलमेंट, अधिकारी की जरूरत नहीं।

    2. UPI और ATM से सीधे PF निकालने की सुविधा।

    3. PF निकासी के लिए अब सिर्फ 3 आसान श्रेणियां।

    नई दिल्ली। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ (PF) कटता है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम को पूरी तरह हाईटेक करने जा रहे है, जिसे EPFO 3.0 नाम दिया गया है।

    अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको हफ्तों का इंतजार नहीं करना होगा और न ही दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब आप सीधे UPI के जरिए या एक खास EPFO ATM कार्ड की मदद से मिनटों में अपना पीएफ निकाल सकेंगे।

    EPFO 3.0 की 6 बड़ी बातें

    1. ₹5 लाख तक का ऑटो-सेटलमेंट
    पहले पीएफ क्लेम पास होने में 7 से 15 दिन का समय लगता था। लेकिन अब अगर आपका क्लेम 5 लाख रुपये तक का है, तो कंप्यूटर उसे ऑटोमैटिक (Auto-Settlement) प्रोसेस कर देगा। इसके लिए किसी अधिकारी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। बस शर्त ये है कि आपका UAN नंबर पूरी तरह अपडेटेड होना चाहिए और उसमें आधार, पैन और बैंक डिटेल्स लिंक होनी चाहिए।

    2. सीधे UPI और ATM से निकलेगा पैसा
    ये इस नए सिस्टम का सबसे मजेदार फीचर है। अब आप Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे UPI ऐप्स के जरिए सीधे अपना पीएफ बैलेंस देख पाएंगे और निकाल पाएंगे। इसके अलावा, EPFO एक खास ATM कार्ड भी जारी कर रहा है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त एटीएम में जाकर इस कार्ड से अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे।

    खबरें और भी

    3. पुरानी कंपनी या बॉस के चक्कर काटने से मुक्ति
    कई बार पुरानी कंपनी के चक्कर काटने पड़ते थे कि वो आपके क्लेम को डिजिटल साइन करके अप्रूव करे। अब इसकी टेंशन खत्म! अगर आपका UAN आधार से लिंक है और किसी भी पिछली कंपनी ने आपकी KYC को एक बार डिजिटली अप्रूव कर दिया है, तो आपको मौजूदा या पिछली कंपनी में किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है।

    4. 13 कड़क कैटेगरीज खत्म, अब सिर्फ 3 आसान विकल्प
    पहले पीएफ का पैसा बीच में निकालने के लिए 13 जटिल कैटेगरी बनाई गई थी, लेकिन अब इन कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ 3 सेक्शन में बांट दिया गया है।

    • इमरजेंसी (Emergency): बीमारी, शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए।
    • लाइफ माइलस्टोन (Life Milestone): घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए।
    • बेरोजगारी (Unemployment): नौकरी छूटने के हालात में।

    5. नौकरी जाते ही 1 महीने में मिलेगा 75% पैसा
    अगर किसी वजह से आपकी नौकरी छूट जाती है, तो आपको तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत सिर्फ 1 महीना बेरोजगार रहने पर आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। बाकी बचा 25% हिस्सा दूसरी महीने की बेरोजगारी के बाद निकाला जा सकता है।

    6. Form 15G/15H की छुट्टी, अब आया नया Form 121
    अगर आपकी नौकरी को 5 साल से कम समय हुआ है और आप 50,000 रुपये से ज्यादा का पीएफ निकाल रहे हैं, तो टैक्स (TDS) से बचने के लिए पहले Form 15G या 15H भरना पड़ता था। 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने इन दोनों फॉर्म को बंद करके इनकी जगह एक नया Form 121 पेश किया है। इसे आप क्लेम करते समय ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं ताकि आपका टैक्स न कटे।

    पीएफ निकालने का 'यूनिवर्सल रूल' ध्यान रखें

    नियम चाहे जितने आसान हो गए हों, लेकिन सरकार आपके रिटायरमेंट के फंड को सुरक्षित रखना चाहती है। इसलिए एक जरूरी नियम ये है कि नौकरी के दौरान आप अपने पीएफ का पूरा पैसा कभी नहीं निकाल सकते। आपके कुल बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा आपके पीएफ खाते में रहना जरूरी है। पूरा पैसा (Full Withdrawal) सिर्फ रिटायरमेंट पर या लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ही निकाला जा सकता है।

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