EPF के 31 लाख खाते में लावारिस पड़े हैं ₹9300 करोड़, किसी ने नहीं किया दावा; देखें कैसे निकालते हैं PF का पैसा
भारत में 31 लाख से अधिक निष्क्रिय EPF खातों में 9300 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लावारिस पड़ी है, जिसका खुलासा एक RTI से हुआ है। कर्मचारी भविष्य निध ...और पढ़ें

31 लाख निष्क्रिय EPF खातों में 9300 करोड़ रुपये लावारिस पड़े हैं।
HighLights
31 लाख निष्क्रिय EPF खातों में 9300 करोड़ रुपये लावारिस पड़े हैं।
RTI से खुलासा, EPFO ने दावा प्रक्रिया को सरल बनाया है।
वेबसाइट और उमंग ऐप से पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया।
नई दिल्ली। लोग सालों-साल नौकरी करते हैं। रिटायरमेंट के लिए पैसे कटाते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों का पीएफ कटता है। बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा कंपनी काटकर आपके EPF अकाउंट में जमा करती है। हर महीने कटने वाली यह छोटी रकम 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल बाद एक बड़ा फंड का रूप ले लेती है। कोई लाखों रुपये की रकम, तो कोई करोड़ों रुपये की जुटा लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में लाखों लोग अपने EPF खाते से PF का पैसा निकालना ही भूल गए हैं। यह खबर आपको चौंका सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या?
भारत में प्राइवेट नौकरी करके रिटायर हो चुके या नौकरी छोड़ चुके लाखों लोगों ने अब तक अपने पीएफ का पैसा क्लेम ही नहीं किया है। यह रकम 9300 करोड़ रुपये है। यह रकम कुल 31 लाख EPF अकाउंट्स में लावारिस की तरह पड़ी है। इनके खाताधारकों ने अभी तक क्लेम ही नहीं किया है। आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं।
EPF स्कीम 2026 भी लागू लेकिन 32 लाख लोग 9330 करोड़ रुपये निकालना भूल गए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 'एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) स्कीम, 2026' लागू कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी 29 जून को आ गया था। EPF Scheme 2026 ने 74 साल पुरानी EPF योजना 1952 की जगह ली है। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। इस नए सिस्टम का मकसद प्रोविडेंट फंड के नियमों को आसान बनाना और लगभग आठ करोड़ एक्टिव EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए सिस्टम को ज़्यादा डिजिटल बनाना है।
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श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) समय-समय पर EPFO के जरिए दी जाने वाली सुविधाओं को आसान बनाने के लिए कदम उठाता रहता है। क्लेम प्रोसेस को इतना आसान बना दिया गया है कि आप कुछ क्लिक में पीएफ का पैसा क्लेम कर सकते हैं।
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इन सकबे बावजूद इंडिया टुडे को मिली एक RTI (सूचना का अधिकार) जानकारी से पता चला है कि देश भर में 30.91 लाख इनएक्टिव (निष्क्रिय) EPF अकाउंट्स में 9330 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लावारिस की तरह पड़ी है या फिर कहें फंसी हुई है।
इनऑपरेटिव EPF खाते और रकम में आई कमी
EPFO के अनुसार 31 मार्च 2025 तक कुल 31.83 लाख ईपीएफ खाते इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय थे। इन खातों में कुल 10,181 करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े थे। हालांकि, 31 मार्च 2026 को इसमें सुधार देखा गया। EPFO के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक, 30,91,862 इनऑपरेटिव EPF खाते थे, जिनमें लगभग 9,330 करोड़ रुपये का बिना दावा किया गया बैलेंस था। यानी बिना दावे वाली रकम 851 करोड़ रुपये कम हुई। और 92 हजार खाते एक्टिव हुए। यानी इन खातों से 851 करोड़ रुपये का क्लेम किया गया।
हालांकि, इस कमी के बावजूद, डेटा समस्या के बड़े पैमाने को दिखाता है। अभी भी लगभग 31 लाख इनएक्टिव अकाउंट्स हैं और वर्कर्स की रिटायरमेंट सेविंग्स के हज़ारों करोड़ रुपये ऐसे हैं जिन पर अभी तक कोई दावा नहीं किया गया है।
EPF Claim Process: कैसे निकालते हैं पीएफ का पैसा
अगर आप ईपीएफ खाते से अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्लेम करना होगा। आप या तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PF Claim कर सकते हैं या फिर उमंग एप के जरिए भी आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वेबसाइट के जरिए इसका क्या प्रोसेस है।
- स्टेप 1- सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। आप इस लिंक https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ से सीधा लॉगिन कर सकते हैं।
- स्टेप 2- इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम सेक्शन में जाना होगा।
- स्टेप 3 - इसके बाद आपको अपना वह बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा जो आपके UAN अकाउंट से लिंक है। यह एक वेरिफिकेशन स्टेप है।
- स्टेप 4- बैंक वेरिफिकेशन के बाद बताई गई शर्तों और नियमों से सहमत हों (धाराओं को ध्यान से पढ़ने के बाद) पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
- स्टेप 5- अब आपको अपने PF का पैसा निकालने का कारण चुनना होगा। ध्यान दें कि आपको केवल वही विकल्प दिखाए जाएंगे जिनके लिए आप पात्र हैं। यहां आपके सामने तीन फॉर्म होंगे। फॉर्म 31, 19 और 10सी।
नोट- फॉर्म 19 – अंतिम निपटान
फॉर्म 10C – पेंशन निकासी
फॉर्म 31 – आंशिक निकासी
- स्टेप 6- अब आपको जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- स्टेप 7- अपने फाइनल वेरिफिकेशन के लिए, अपने आधार से जुड़े नंबर पर भेजे गए OTP को डालें। वेरिफिकेशन होने के बाद, पैसे निकालने के लिए आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
Umang App के जरिए पीएफ क्लेम करने का स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस
आप उमंग एप के जरिए भी पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं। नीचे हमने उसका प्रोसेस बताया है।
- स्टेप 1- सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में उमंग एप डाउनलोड करना होगा और रजिस्टर करना होगा।
- स्टेप 2- इसके बाद आपको सर्च विकल्प जाकर EPFO टाइप करना होगा।
- स्टेप 3- इसके बाद आपको EPFO Raise Claim का विकल्प चुनना होगा।
- स्टेप 4- अब आपको अपना UAN नंबर दर्ज करके लॉगिन करना होगा। UAN नंबर दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा।
- स्टेप 5- अब जिस ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने हैं उस अकाउंट का चुनाव करें।
- स्टेप 6- मांगी गई डिटेल और पैसे निकालने का कारण के लिए फॉर्म का चुनाव करें।
- स्टेप 7- अब जितना अमाउंट निकालना है, उसे दर्ज करें।
- स्टेप 8- Declaration चेक बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद आधार में दर्ज नंबर पर ओटीपी आएगी उसे डाले।
- स्टेप 9- अंत में प्रोसीड करके सबमिट पर क्लिक करें।
- स्टेप 10 - इतना करते ही आपका क्लेम रेज हो जाएगा।
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