ITR की डेडलाइन आज, लेकिन क्या बढ़ेगी आखिरी तारीख? आयकर विभाग ने दे दिया साफ जवाब; आपके लिए क्या हुए बदलाव!
ITR Filing 2026: आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 को बढ़ाने की अफवाहों को खारिज किया है। विभाग ने कहा है कि किसी भी बदलाव की ज ...और पढ़ें

ITR filing
HighLights
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
आयकर विभाग ने डेडलाइन बढ़ने की अफवाहों को खारिज किया।
समय पर ITR न भरने पर लेट फीस और ब्याज लगेगा।
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को लेकर हर साल की तरह इस बार भी सोशल मीडिया पर डेडलाइन बढ़ने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से अब तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। विभाग ने साफ कहा है कि अगर डेडलाइन बढ़ाई जाती है तो इसकी जानकारी केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी। फिलहाल अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2026 ही ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि (ITR Filing last date) है।
क्या बढ़ सकती है ITR की डेडलाइन?
बीते कुछ वर्षों में तकनीकी दिक्कतों, कोविड और टैक्स नियमों में बदलाव जैसी वजहों से सरकार ने ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ाई थी। इसी वजह से इस बार भी कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डेडलाइन आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस बार न तो CBDT और न ही आयकर विभाग ने किसी तरह के विस्तार का संकेत दिया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि फिलहाल डेडलाइन बढ़ने की संभावना काफी कम है।
आयकर विभाग ने क्या कहा?
आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। यदि डेडलाइन में कोई बदलाव होगा तो उसकी जानकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल और नोटिफिकेशन के जरिए ही दी जाएगी। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा।
अगर आज ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर तय समय तकल ITR दाखिल नहीं किया जाता है, तो बाद में बिलेटेड रिटर्न (belated return) दाखिल की जा सकती है। हालांकि इसके साथ कुछ नुकसान भी होंगे।
* आय के अनुसार 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी पड़ सकती है।
* बकाया टैक्स पर ब्याज लग सकता है।
* कुछ तरह के नुकसान (Loss) को अगले साल के लिए Carry Forward करने का फायदा नहीं मिलेगा।
* रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है।
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किन लोगों पर लागू है 31 जुलाई की डेडलाइन?
31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि मुख्य रूप से उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है। इनमें वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी और अधिकांश सामान्य टैक्सपेयर्स शामिल हैं। कुछ विशेष श्रेणी के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित हैं।