ये है भारत का वो इकलौता राज्य, जहां लोगों को नहीं देना पड़ता Income Tax! आखिर क्या है वजह?
सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां विशेष संवैधानिक प्रावधानों और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत पात्र स्थानीय निवासियों को आयकर से छूट मिलती ...और पढ़ें

भारत का इकलौता राज्य, जहां लोगों को नहीं देना पड़ता Income Tax
HighLights
सिक्किम भारत का एकमात्र आयकर-मुक्त राज्य है।
अनुच्छेद 371F और धारा 10(26AAA) देती है छूट।
यह छूट केवल 'सिक्किमी' के रूप में मान्यता प्राप्त लोगों को।
नई दिल्ली: देशभर में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख नजदीक (ITR Filling Last Date) आने के साथ टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न दाखिल करमे में जुटे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है, जहां के अधिकांश स्थानिय लोगों के आयकर नहीं देना पड़ता है? यह राज्य है सिक्किम (Sikkim) जिसे देश का इकलौता राज्य माना जाता है जहां विशेष कानूनी प्रावधानों क चलते स्थानीय निवासियों को Income Tax से छूट मिली हुई है।
क्या है वजह?
बता दें कि सिक्किम पहले से भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र राजशाही (Kingdom of Sikkim) था। साल 1975 में जनमत संग्रह (Referendum) के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। भारत में विलय के समय वहां के लोगों के अधिकारों और पुराने कानूनों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। इसी विशेष प्रावधान के तहत सिक्किम को कुछ कानूनी और प्रशासनिक अधिकार दिए गए, ताकि वहां की पुरानी व्यवस्था और स्थानीय लोगों के हित सुरक्षित रह सकें।
किसे मिलती है ये सुविधा?
बाद में Income Tax Act, 1961 में धारा 10(26AAA) जोड़ी गई। इस धारा के तहत सिक्किमी के रूप में मान्यता प्राप्त लोगों की आय को Income Tax से छूट दी गई। इसका उद्देश्य उन स्थानिय लोगों के विशेष अधिकारों को बनाए रखना था, जो भारत में विलय से पहले से सिक्किम के मूल निवासी थे।
हालांकि यह समझना जरूरी है कि सिक्किम में रहने वाला हर व्यक्ति टैक्स से मुक्त नहीं है। यह छूट केवल उन लोगों को मिलती है, जो कानून के अनुसार Sikkimese की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से जाकर सिक्किम में बस गया है या वह इस श्रेणी में शामिल नहीं है, तो उस पर सामान्य Income Tax नियम लागू हो सकते हैं और उसे ITR भी भरना पड़ सकता है।
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यानी यह कोई नई सरकारी योजना या हाल ही में दिया गया टैक्स लाभ नहीं है, बल्कि सिक्किम के भारत में विलय के समय किए गए संवैधानिक और कानूनी समझौते का हिस्सा है। इसी वजह से आज भी सिक्किम भारत का इकलौता राज्य माना जाता है, जहां पात्र स्थानीय लोगों को Income Tax से विशेष छूट प्राप्त है।