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    Delhi Capitals के अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार करने के निर्देश, लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर ब्‍लैकमेल करने का गंभीर आरोप

    Updated: Sun, 19 Jul 2026 05:57 PM (GMT+05:30)

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक पोरेल और एक अन्य की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। उन पर एक मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म और आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर ब्लै ...और पढ़ें

    अभिषेक पोरेल

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    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से दुष्कर्म व उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक पोरेल समेत दो लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपितों के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी तत्काल जब्त किए जाएं ताकि कथित आपत्तिजनक तस्वीरें और प्रसारित न हो सकें।

    न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने हुगली के मगरा थाने की पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश दिया। मालूम हो कि अभिषेक आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं था।

    छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

    छात्रा का आरोप है कि प्रेम के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया। उसके निजी क्षणों की तस्वीरें गुप्त रूप से लेकर इंटरनेट के जरिए प्रसारित करने और उन्हें आधार बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें अब भी आरोपितों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौजूद हैं। इस संबंध में मगरा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हैं, लेकिन अब तक संबंधित उपकरण बरामद नहीं किए जा सके हैं।

    छात्रा के अधिवक्ता रणदेव सेनगुप्ता व आकाश गंगोपाध्याय ने अदालत को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद नहीं होने से तस्वीरों के और अधिक फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केवल उनकी मुवक्किल नहीं, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी प्रेमजाल में फंसाकर उनकी निजी तस्वीरें लेकर बाद में ब्लैकमेल करने के आरोप इन दोनों पर हैं।

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    11 अगस्त को अगली सुनवाई

    इस संबंध में अदालत में साक्ष्य भी पेश किए गए। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि अदालत के आदेश के पालन में अब तक उठाए गए सभी कदमों की विस्तृत रिपोर्ट आगामी 11 अगस्त तक पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी।

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