दिल्ली: हत्या के प्रयास के 4 दोषियों को साढ़े चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सागरपुर में 2021 के जानलेवा हमले के मामले में चार दोषियों को साढ़े चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

कोर्ट ने सजा सुनाई।
HighLights
पटियाला हाउस कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई सजा।
जानलेवा हमले के मामले में साढ़े चार साल का कारावास।
प्रत्येक दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2021 में सागरपुर में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार दोषियों को चार वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि सजा इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि दोषियों में सुधार की संभावना ही समाप्त हो जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैयद जिशान अली वारसी ने साहिल, सनी, कपिल और शिवम को सजा सुनाई।
अदालत ने कहा कि सजा तय करते समय केवल अपराध की गंभीरता ही नहीं, बल्कि दोषियों के सुधार की संभावना को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। दंड ऐसा होना चाहिए, जो समाज के हित व सुधारात्मक न्याय व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखे।
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चारों को पहले ही आइपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) व 34 (साझा मंशा) के तहत दोषी ठहराया जा चुका था। अभियोजन के अनुसार, सात जनवरी 2021 को सागरपुर थाना क्षेत्र में चारों ने उस्मान पर चाकू से कई वार किए थे। यदि पीड़ित के पिता बीच-बचाव नहीं करते तो उसकी जान जा सकती थी।