लाल किला ब्लास्ट: आतंकी साजिश के आरोपी जासिर बिलाल को HC से झटका, जमानत याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला आतंकी मामले के आरोपित जासिर बिलाल वानी को डिफाल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा तय समय में आरोपपत्र दाखिल न करने के आधार पर मांगी गई उसकी अपील याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली हाई कोर्ट से आरोपित जासिर बिलाल को राहत नहीं मिली।
HighLights
हाई कोर्ट ने जासिर बिलाल की डिफाल्ट जमानत याचिका खारिज की।
लाल किला आतंकी हमले के आरोपित जासिर बिलाल को राहत नहीं।
एनआईए ने कार बम धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला आतंकी मामले के आरोपित जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को डिफाल्ट जमानत देने से मंगलवार (18 अगस्त) को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।
अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जासिर बिलाल की अपील याचिका खारिज कर दी। जासिर ने तय समयसीमा के भीतर जांच एजेंसी द्वारा जांच न पूरी या आरोपपत्र न दाखिल करने के आधार पर डिफाल्ट जमानत की मांग की थी।
जासिर जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और एनआईए ने उस पर 10 नवंबर 2025 को लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके में सक्रिय रूप से साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है।
यह भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस से पहले लालकिला की सुरक्षा पर सवाल, दिल्ली HC के आदेश के बाद भी नहीं हटे अवैध कब्जे
यह भी पढ़ें- खतरनाक थे दिल्ली ब्लास्ट के ‘व्हाइट कॉलर’ आतंकियों के मंसूबे, 4 साल से रच रहे थे साजिश; निशाने पर थी ग्लोबल कॉफी चेन
