बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- तुरंत हटाएं आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री तब्बू के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपमानजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। पीठ ने फेसबुक, इंस्टाग्रा ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- तुरंत हटाएं तब्बू को लेकर आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्बू के पक्ष में दिया आदेश
अपमानजनक और अश्लील कंटेंट हटाने का निर्देश
फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट से सामग्री हटाई जाएगी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री तब्बू के के खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।
मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफार्म पर अपलोड की गई कई इंटरनेट मीडिया पोस्ट और लिंक को हटाने का आदेश देगा।
अदालत इससे पहले इसी तरह के मामले में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह, कांग्रेस नेता शशि थरूर सहित कई अभिनेता-अभिनेत्रियों के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित कर चुकी है।
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