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    नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका केस की जांच में देरी पर दिल्ली HC ने उठाए सवाल, जमानत पर फैसला सुरक्षित

    Updated: Fri, 13 Mar 2026 08:19 PM (GMT+05:30)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता नरेश बाल्यान के मकोका मामले की जांच में देरी पर दिल्ली पुलिस से सवाल किए। अदालत ने पूछा कि आगे की जांच पूरी क्यों नहीं हुई ...और पढ़ें

    आप नेता नरेश बाल्यान

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के मामले में आप नेता नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। अदालत ने पुलिस से पूछा कि अभी तक आगे की जांच पूरी क्यों नहीं हुई और इसमें देरी क्योें हो रही है? इस दौरान अदालत ने बाल्यान की जमानत याचिका पर जिरह सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को नरेश बाल्यान ने चुनौती दी है

    पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच में तेजी आनी चाहिए क्योंकि नरेश बाल्यान 2024 से जेल में हैं। पीठ ने कहा कि अगर पुलिस जांच करती रहेगी तो तो आरोप तय करने पर सुनवाई कब होगी? अदालत ने यह भी रिकार्ड पर लिया कि बाल्यान के खिलाफ दो गवाह पहले की मुकर चुके हैं।

    नरेश बाल्यान को चार दिसंबर 2024 को गैंग्सटर कपिल सांगवान के एक आपराधिक गिरोह से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 15 जनवरी 2025 को ट्रायल कोर्ट ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा था कि नरेश बाल्यान और सांगवान के संगठित अपराध के बीच लिंक दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

    मामले पर सुनवाई के दौरान बाल्यान की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका एम जान व अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि यह साफ नहीं है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ बताए गए आडियो में किसी गैंग्सटर की आवाज है या नहीं।

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    अदालत ने पुलिस से जांच पूरी करने के लिए निर्धारित समयसीमा देने को कहा। पीठ ने यह भी कहा कि पूरक आरोपपत्र 30 मार्च तक फाइल कर दी जानी चाहिए। साथ ही, अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए दिल्ली पुलिस स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

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