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    पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को जेल से हफ्ते में दो बार परिवार से फोन पर बात करने की मिली अनुमति

    Updated: Mon, 02 Feb 2026 11:37 PM (IST)

    पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। मकोका मामले में न्यायिक हिरासत में बंद बाल्यान को अब मंडोली जेल से सप्ताह में दो ब ...और पढ़ें

    पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को जेल से परिवार से बात करने की मिली अतिरिक्त सुविधा।

    पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को जेल से परिवार से बात करने की मिली अतिरिक्त सुविधा।

    HighLights

    1. पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कोर्ट से मिली राहत।

    2. जेल से परिवार से सप्ताह में दो बार बात कर सकेंगे।

    3. मकोका मामले में न्यायिक हिरासत में हैं बाल्यान।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने संगठित अपराध गिरोह से जुड़े मकोका मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कोर्ट से राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बाल्यान को मंडोली जेल से सप्ताह में दो बार पांच-पांच मिनट के लिए परिवार से फोन पर बातचीत करने की अनुमति दे दी है।

    यह अनुमति ई-मुलाकात के बदले एक अतिरिक्त काल के रूप में दी गई है। इससे पहले उन्हें सप्ताह में एक बार फोन कॉल और एक ई-मुलाकात की सुविधा मिली हुई थी। अदालत के समक्ष बाल्यान की ओर से कहा गया कि तकनीकी कारणों से ई-मुलाकात की व्यवस्था अक्सर प्रभावी नहीं रहती या हो ही नहीं पाती, ऐसे में एक अतिरिक्त फोन काल की अनुमति दी जाए।

    जेल प्रशासन ने इस मांग का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने पूर्व में दी गई सुविधा का हवाला देते हुए अतिरिक्त काल की अनुमति दे दी। नरेश बाल्यान मंडोली जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े मकोका के तहत मामला दर्ज है।

    इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने सह-आरोपित विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। विकास गहलोत ने अपने पिता की हृदय संबंधी बीमारी और संभावित सर्जरी का हवाला देकर अस्थायी जमानत मांगी थी। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत तथ्यों से अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता। विकास गहलोत भी मकोका की धाराओं के तहत आरोपित हैं।

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