लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने FIR रद करने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज की।
जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा है मामला।
अदालत ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी रद करने की पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया।
लालू यादव ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) द्वारा उनके और उनके परिवार के खिलाफ की गई प्राथमिकी को रद करने की मांग की थी। अदालत ने यह कहते हुए लालू यादव की याचिका खारिज कर दी कि याचिका मेरिट के आधार पर खारिज की जाती है।