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    दिल्ली हाई कोर्ट का एक्शन, शरजील इमाम की अर्जी पर पुलिस को नोटिस; 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

    Updated: Fri, 17 Jul 2026 05:28 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत खारिज होने के ब ...और पढ़ें

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। फाइल फोटो

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत पर पुलिस से जवाब मांगा।

    2. ट्रायल कोर्ट ने पहले जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

    3. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गई है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इन्कार करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली जेएनयू पूर्व छात्र शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

    न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

    दिल्ली दंगा के बड़ी साजिश मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद सहित कई आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। शरजील इमाम की दूसरी नियमित जमानत याचिका को चार जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

    शरजील इमाम को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था। शरजील पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड में से एक होने का आरोप था।

    ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि गुलफिशा फातिमा और सैयद इफ्तिखार अंद्राबी के मामले में आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। इसलिए, जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक वह किसी भी आधार पर शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर विचार नहीं कर सकती।

    जमानत की मांग करते हुए शरजील इमाम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत की उनकी अर्जी की स्वतंत्र रूप से जांच न करके गलती की है। उन्होंने कहा कि छह साल बीत जाने के बाद भी, ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही अभी तक आरोप तय करने की जिरह से आगे नहीं बढ़ पाई है।

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    पांच जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इन्कार कर दिया था, जबकि सह-आरोपित गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान सहित अन्य आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

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