जंतर-मंतर पर पुलिस निगरानी मामला: हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- कानून जांचकर नई याचिका दायर करें
दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस वीडियोग्राफी के खिलाफ दायर याचिका पर याचिकाकर्ता को कानूनी प्रावधानों की जांच कर नई याचिका द ...और पढ़ें

जंतर-मंतर पर तैनात अर्ध सैनिक बल के जवान। जागरण
HighLights
हाई कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा।
कानूनी प्रावधानों और एसओपी की जांच करने का निर्देश।
आयशा घोष ने पुलिस निगरानी पर याचिका दायर की थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने को कहा।
अदालत ने कहा कि प्रकरण से जुड़े कानूनी प्रविधान और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की जांच करें और इसके बाद नई याचिका दायर करें।
11 सितंबर तक सुनवाई स्थगित
मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अदालत द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करना चाहिए क्योंकि इसके लिए प्रविधान मौजूद हैं और डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से लेकर सार्वजनिक रिकॉर्ड्स अधिनियम जैसे कानून भी हैं।
अदालत ने उक्त सुझाव जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (जेएनयूएसयू) की पूर्व अध्यक्ष आइशा घोष की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की लगातार फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही थी।