दिल्ली हाई कोर्ट ने DU के विरोध प्रदर्शनों के बैन पर उठाए सवाल, कहा- पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकते
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश पर सवाल उठाया है। ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश पर सवाल उठाया है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) और दिल्ली पुलिस के यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह बैन लगाने के आदेश पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता।
...लेकिन पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि अगर कानून-व्यवस्था का कोई उल्लंघन होता है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं हो सकता। बेंच ने DU और पुलिस को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
17 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती
कोर्ट ने कहा कि हलफनामा देखने के बाद मामले पर फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी DU के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट उदय भदौरिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ से 17 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है।