दिल्ली रेस क्लब की बढ़ीं मुश्किलें, फिर से शुरू होगी बेदखली की कार्रवाई; दिल्ली HC ने दी हरी झंडी
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली रेस क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। ...और पढ़ें

दिल्ली रेस क्लब की बेदखली की कार्रवाई होगी शुरू। फाइल फोटो
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने बेदखली कार्रवाई की अनुमति दी।
केंद्र सरकार की अपील पर एकल पीठ का आदेश रद्द।
रेस क्लब का 1994 में पट्टा समाप्त हो गया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिल्ली रेस क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी।
बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने के एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने अंतरिम आदेश को रद कर दिया।
क्या है रेस क्लब विवाद?
यह कार्रवाई दिल्ली के बीचों-बीच सरकारी जमीन पर क्लब के लगातार कब्जे को लेकर की जा रही है। एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर पब्लिक प्रेमिसेस (अनाधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम-1971 के तहत दिल्ली रेस क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
यह विवाद क्लब की लगभग 53 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने दावा किया कि क्लब का लीज 31 दिसंबर, 1994 को खत्म हो गई थी और इसके बाद इसे कभी रिन्यू नहीं किया गया।
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