दिल्ली के पुलिस थानों में लगानी होगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, वॉशरूम भी करने होंगे बेहतर; दिल्ली HC का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने और शौचालयों की सुविधा बेहतर करने का निर्देश दि ...और पढ़ें

पुलिस थानों में लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। फोटो: एआई जनरेटेड
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने व महिला पुलिसकर्मियों के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होने वाले शौचालयों की सुविधा बेहतर करने का निर्देश दिया।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को इसके साथ ही थानों में वेंडिंग मशीन व शौचालयों की स्थिति का छह सप्ताह के अंदर सर्वे पूरा कराकर एक रिपाेर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में सुविधाएं देने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों की जानकारी भी दी जाए। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
छह सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
अदालत ने उक्त निर्देश जस्टिस फार राइट्स एसोसिएशन की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि महिला पुलिसकर्मियों के लिए थाने में ऐसी बुनियादी सुविधाएं देना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सम्मान, सेहत, प्राइवेसी और काम की जगह पर मानवीय स्थितियों के साथ जीने के अधिकार का एक अहम हिस्सा हैं।
आरटीआई में सामने आई सुविधाओं की कमी
आरटीआई के तहत मिली जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता संगठन ने कहा कि दिल्ली के सैकड़ों पुलिस स्टेशनों में हजारों महिला पुलिसकर्मी काम कर रही हैं, लेकिन सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें सिर्फ कुछ ही जगहों पर उपलब्ध हैं।
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इतना ही नहीं उन्हें साफ-सफाई की सुविधाएं या बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई बजट या नीति नहीं है। याचिका में दावा किया गया कि सरकार की यह चूक सिर्फ एक प्रशासनिक गलती से कहीं ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की निजता का उल्लंघन है।
याचिका में सभी थानों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग
याचिका में दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस स्टेशनों और यूनिट्स में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें और सैनिटरी इंसीनरेटर (कचरा जलाने की मशीनें) लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
जनहित याचिका में दिल्ली पुलिस के थानों में सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के लिए स्वच्छ व काम करने लायक, निजी और जरूरी सुविधाओं वाले शौचालय बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
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