'सांसदों में दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता', संसद में सेंध मामले में जमानत का दिल्ली HC में विरोध
दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा सेंधमारी के तीन आरोपियों की जमानत का दिल्ली हाई कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। पुलिस ने तर्क दिया कि संसद में ज्वलनशील स्मो ...और पढ़ें

दिसंबर-2023 में संसद भवन के अंदर कलर स्मोक गन लेकर जाने का मामला। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली पुलिस ने संसद सेंधमारी के आरोपियों की जमानत का विरोध किया
पुलिस ने कहा, संसद में दहशत फैलाना और स्मोग गन ले जाना गंभीर
आरोपियों ने जमानत मांगी, कहा सह-आरोपियों को मिल चुकी है राहत
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 2023 संसद सुरक्षा में सेंधमारी करने के तीन आरोपितों की जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। न्यायामूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति सुधा मूर्ति के समक्ष दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि संसद के अंदर कलर स्मोक गन ले जाना और सांसदों के मन में दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि आरोपित मनोरंजन डी और सागर शर्मा इस साजिश के मुख्य साजिशकर्ता थे और और उनके कृत्य के संसद भवन के अंदर अफरा-तरफी मच गई थी, जिसे टेलीविजन पर लाइव देखा गया था। इस मामले में संसद परिसर के बाहर विरोध-प्रदर्शन करने वाले अमोल सिंदे की जमानत याचिका भी लंबित है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा था और आरोपितों ने सांसदों, कर्मचारियों और देखने वालों के मन में दहशत फैलाई थी। इसके अलावा आरोपितों के पास मिले पर्चों में प्रधानमंत्री को खुली धमकी दी गई थी और उनका इरादा सत्ता हथियाने का था।
पुलिस ने कहा कि अगर आरोपितों को जमानत पर रिहा किया गया तो वे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। हालांकि, आरोपितों ने तर्क दिया कि मामले में दो सह-आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए आरोपितों ने कहा कि ट्रायल के निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है क्योंकि अभी तक आरोप भी तय नहीं हुए हैं।
इस दौरान अदालत को सूचित किया गया कि मामले पर छह फरवरी को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस पर अदालत ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी कि देखते हैं तब तक आरोप तय होते हैं या नहीं।
2001 संसद आतंकी हमले की बरसी पर आरोपितों ने 13 दिसंबर 2023 को शून्यकाल के दौरान पब्लिक गैलरी से लोकसभा चैंबर में छलांग लगा दी थी और कलर स्मोग गन से रंगीन गैस छोड़ी थी।
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इस दौरान कुछ सांसदों ने आरोपितों को पकड़कर सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया था। वहीं, उसी दिन संसद भवन के बाहर स्मोन गन से रंगीली गैस छोड़कर नारेबाजी करने वाली नीलम आजाद व महेश कुमावत को हाई कोर्ट से जुलाई 2025 में जमानत मिल चुकी है।