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    'जंतर-मंतर पर बंद होगी फूड डिलीवरी, लोगों को बेवजह न आने की सलाह'; दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 07:49 PM (IST)

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने धारा 163 बीएनएसएस लागू होने के मद्देनजर नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अनावश्यक यात्रा से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर ...और पढ़ें

    दिल्ली में चल रहे सीजेपी प्रदर्शन के बीच रास्तों पर जगह-जगह कर दी गई है बैरिकेडिंग। फाइल फोटो

    दिल्ली में चल रहे सीजेपी प्रदर्शन के बीच रास्तों पर जगह-जगह कर दी गई है बैरिकेडिंग। फाइल फोटो

    HighLights

    1. धारा 163 बीएनएसएस के तहत दिल्ली में नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी।

    2. अनावश्यक यात्रा से बचें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, सुरक्षा सुनिश्चित करें।

    3. ऐप-आधारित सेवाओं को प्रभावित क्षेत्रों में संचालन विनियमित करने की सलाह।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने निषेधाज्ञा वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी शुक्रवार को जारी की है। इससे यातायात सुचारू रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

    धारा 163 बीएनएसएस, 2023 के तहत जारी निषेधाज्ञा के मद्देनजर जारी इस एडवाइजरी में आम जनता, एप-बेस्ड मोबिलिटी सेवाओं, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स से प्रभावित इलाकों में अपने ऑपरेशंस को रेगुलेट करने की अपील की गई है।

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मुख्य हिदायतें

    • आम नागरिकों से अनुरोध है कि नोटिफाइड इलाकों में बिना जरूरी काम के न जाएं और अपनी यात्रा पहले से प्लान करें।
    • इमरजेंसी सेवाएं जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, अधिकृत सरकारी वाहन सामान्य रूप से काम करती रहेंगी।
    • एप-बेस्ड सेवाओं को जहां संभव हो, प्रभावित इलाकों में जियो-फेंसिंग या राइड व डिलीवरी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने की सलाह दी गई है।
    • वाहन चालकों से अपील है कि धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करें।
    • जनता से अपील की गई है कि अफवाहें न फैलाएं और केवल आधिकारिक सलाह पर भरोसा करें।

    बता दें कि यह कदम दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। धारा 163 बीएनएसएस (जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक लगाई जाती है, जो पहले की धारा 144 सीआरपीसी के समान है) नई दिल्ली जिले में लागू है, जिसमें जंतर-मंतर के नामित प्रदर्शन स्थल को छूट दी गई है।

    आगामी सूचनाओं पर रखें नजर

    प्रशासन ने जनता से पूर्ण सहयोग की अपील की है ताकि निषेधाज्ञा लागू रहने तक सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे। किसी भी आपात स्थिति में दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया जा सकता है। रीयल-टाइम अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स देखें। यह एडवाइजरी शिक्षा संबंधी मुद्दों पर छात्रों के प्रदर्शनों सहित राजधानी में बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था और विरोध प्रदर्शनों के बीच जारी की गई है।

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