Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, तीन दिन तक IMD का येलो अलर्ट

    Updated: Tue, 21 Jul 2026 03:46 PM (IST)

    मानसून के ब्रेक के बाद मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए मध्यम से भारी बारिश ...और पढ़ें

    दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना।

    दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना।

    HighLights

    1. दिल्ली-एनसीआर में बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत।

    2. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया।

    3. सुबह 8:30 बजे तक 7.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून के करीब दो सप्ताह के ब्रेक के बाद मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने राहत दी। राजधानी के विभिन्न इलाकों में सुबह से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को सुकून मिला। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था।

    मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह साढ़े आठ बजे तक 7.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है।

    अगले तीन दिनों का येलो अलर्ट

    मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी आशंका जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    वायु गुणवत्ता संतोषजनक स्तर पर

    मंगलवार सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 88 रहा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। एनसीआर के अन्य शहरों में भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- 'चूहों ने कुतरा कंप्यूटर का तार तो कर्मचारी की जेब होगी ढीली', राऊज एवेन्यू कोर्ट का आदेश