विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सुकेश चंद्रशेखर मनी लांड्रिंग केस में ED ने जैक्लिन को सरकारी गवाह बनाने का किया विरोध, जोरदार दलील से बढ़ी मुश्किल

Published: Mon, 11 May 2026 05:54 PM (IST)

ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैक्लिन फर्नांडिज को सरकारी गवाह बनाने का विरोध किया है। ईडी ने कहा कि जैक्लिन अपराध की कमाई की बड़ी लाभार्थी थीं।

ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडिज का विरोध।

ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडिज का विरोध।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडिज की अर्जी का सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटियाला हाउस की विशेष अदालत में विरोध किया। सरकारी गवाह बनने की जैक्लिन की अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि इस मामले में जैक्लिन की भूमिका छोटी न होकर अपराध की कमाई की एक बड़ी लाभार्थी के रूप में है।

जैक्लिन को गवाह बनाना न्याय के साथ खिलवाड़

ईडी ने कहा कि जैक्लिन मनी लांड्रिंग में एक सक्रिय भागीदार थीं। ईडी ने तर्क दिया कि सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक रिकाॅर्ड जानने के बाद भी जैक्लिन उसके साथ नियमित संपर्क में रहीं और ऐसे में उन्हें सरकारी गवाह बनाना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। ईडी ने यह भी कहा कि इससे जैक्लिन के द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को कम होगी।

रिकाॅर्ड में मौजूद साक्ष्यों से मेल नहीं खाता

ईडी ने तर्क दिया कि सुकेश चंद्रशेखर ने मनी लांड्रिंग के अपराध से की गई अकूत कमाई से फर्नांडीज के लिए महंगे तोहफे और सामान का इंतजाम किया और जैक्लिन को सुकेश के आपराधिक इतिहास के बार में अच्छी तरह पता था। इसके बावजूद भी जैक्लिन उसके साथ जुड़ी रहीं और कीमती उपहार लेने के साथ ही इसका इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि उक्त तथ्यों को देखते हुए जैक्लिन का पीड़ित होने का दावा मतलबी है और रिकाॅर्ड में मौजूद साक्ष्यों से मेल नहीं खाता है।

बयानों में सही जानकारी नहीं दे सकीं

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने ईडी की तरफ से पेश किए गए तर्कों को सुनने के बाद जैक्लिन को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी। ईडी ने यह भी कहा कि जांच के दौरान जैक्लिन का व्यवहार बिल्कुल भी सहयोगी नहीं रहा और वह पांच मौकों पर रिकाॅर्ड किए गए अपने बयानों में सही जानकारी नहीं दे सकीं।

200 करोड़ की ठगी की

चंद्रशेखर पर प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) और गृह मंत्री की तरफ से काम करने वाले एक बड़े सरकारी अधिकारी के तौर पर खुद को पेश करके 200 करोड़ की ठगी की। दिसंबर 2021 में आठ आरोपितों के खिलाफ दाखिल किए गए आरोप पत्र में फर्नांडीज का नाम नहीं था। 17 अगस्त 2022 को दाखिल पूरक आरोपपत्र में ईडी ने जैक्लिन को आरोपित बनाया और हालांकि, हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में इसे खारिज कर दिया था।

यह भी पढ़ें- दुबई से गिरफ्तार हुआ सुकेश चंद्रशेखर का मुख्य हवाला ऑपरेटर, 200 करोड़ की ठगी में था शामिल

यह भी पढ़ें- महाठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं आएगा बाहर

यह भी पढ़ें- पूर्व कुलपति सुकेश यादव को जेएस विश्वविद्यालय लाई जयपुर SOG, फर्जी डिग्री मामले में चल रही जांच

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।