दिल्ली: 3 करोड़ रिश्वत मामले में IPS दीपक गहलावत को मिली नियमित जमानत, अदालत ने रखी बड़ी शर्त
राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को नियमित जमानत दे दी है ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
आईपीएस दीपक गहलावत को तीन करोड़ रिश्वत मामले में जमानत।
राउज एवेन्यू सीबीआई कोर्ट ने जांच पूरी होने पर दी राहत।
अदालत ने कहा, अब हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को नियमित जमानत दे दी है।
अदालत ने कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसकी निरंतर हिरासत जांच में कोई मदद नहीं करेगी।
रिहा करने का निर्देश
विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने 31 जुलाई को पारित आदेश में गहलावत को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का निर्देश दिया।
देश छोड़कर नहीं जाएंगे
अदालत ने शर्त रखी कि वह जांच में सहयोग करेंगे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे।
सीबीआई के अनुसार, दीपक गहलावत उस समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात थे।
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एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पुडुचेरी से स्थानांतरित एक आपराधिक मामले की जांच को प्रभावित करने की साजिश रची।