चीनी वीजा घोटाले में कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया निपटारा
दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका का निपटारा कर दिया। कार्ति ने भ्रष्टाचार ...और पढ़ें

कार्ति चिदंबरम की तरफ से शनिवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष कहा गया कि सीबीआइ मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने की सुनवाई को टालने का निर्देश देने की मांग वाली कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को निपटारा कर दिया।
कार्ति चिदंबरम ने चीना वीजा घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय होने तक मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई टालने की मांग की थी। कार्ति चिदंबरम की तरफ से शनिवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष कहा गया कि सीबीआइ मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
ऐसे में याचिका अब निरर्थक हो गई है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। ईडी ने कार्ति चिदंबरम और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसमें 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजस जारी किए गए थे। उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।
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