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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    ED के सामने कब पेश होंगे केजरीवाल? दिल्ली CM ने खुद बताया; I.N.D.I.A पर भी दिया ये बयान

    Updated: Mon, 26 Feb 2024 06:06 PM (IST)

    Delhi Politics दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तक ईडी के सात समन से बच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा जारी समन अवैध ...और पढ़ें

    ED के सामने कब पेश होंगे केजरीवाल?
    ED के सामने कब पेश होंगे केजरीवाल?

    पीटीआई, नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए।

    AAP गठबंधन नहीं तोड़ेगी- केजरीवाल

    अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि ईडी का समन आईएनडीआईए ब्लॉक छोड़ने के लिए दबाव डालने का एक टूल है। आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं तोड़ेगी। अगर अदालत उन्हें ऐसा करने के लिए कहेगी तो वह जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। इससे पहले दिन में आप ने कहा था कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और एजेंसी को समन भेजने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।

    16 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल की पेशी

    बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा बार-बार समन को दरकिनार करने पर ईडी (ED) ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया। हालांकि, इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सातवां समन जारी करके 26 फरवरी को पेश होने को कहा था।

    सात समन को केजरीवाल कर चुके नजरअंदाज

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तक ईडी के सात समन से बच चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर अदालत कहेगी कि जाओ, तो मैं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा जारी समन अवैध थे।

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    ईडी के सातवें समन पर मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उल्लेख किया कि बजट सत्र चल रहा है और उन्हें 16 मार्च तक का समय चाहिए। अदालत ने भी इसकी अनुमति दे दी। अब फिर से ईडी ने समन जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसी को अपनी शर्तों का पालन करना था तो पहले अदालत में क्यों गए? हम अदालत में नहीं गए, लेकिन ईडी गई। 

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