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    संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली नीलम आजाद को दिल्ली HC ने दी राहत, जमानत शर्तों में किया संशोधन

    Updated: Sat, 14 Mar 2026 09:29 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा सेंधमारी मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमानत शर्तों में बदलाव किया है। अदालत ने उन्हें एलएलबी प्रवेश परीक्षा देने के लि ...और पढ़ें

    दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत की शर्तों में दी राहत। फोटो: आर्काइव

    दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत की शर्तों में दी राहत। फोटो: आर्काइव

    HighLights

    1. नीलम आजाद को एलएलबी परीक्षा हेतु दिल्ली छोड़ने की अनुमति

    2. पैतृक गांव हरियाणा में रहने की भी मिली इजाजत

    3. अब मासिक 15 तारीख को स्थानीय थाने में देनी होगी हाजिरी

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले में आरोपित नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को संशोधन किया। जमानत शर्ताों में संधोशन की मांग वाली नीलम की अर्जी पर अदालत ने उन्हेें एलएलबी की प्रवेश परीक्षा देने के लिए दिल्ली छोड़ने की अनुमति दे दी।

    न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने नीलम की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उन्हेें प्रवेश परीक्षा की तारीख के बारे में जांच अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया।

    पहले बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने पर थी रोक

    हाई कोर्ट ने दो जुलाई 2025 को नीलम आजाद को जमानत देते हुए बगैर अदालत की अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई थी। नीलम आजाद ने आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया कि वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं और हरियाणा में अपने पैतृक गांव जाकर वहां रहना चाहती हैं।

    नीलम ने यह भी कहा कि वह एलएलबी की पढ़ाई करना चाहती हैं और इसके लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जो दिल्ली के बाहर भी हो सकती है। उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही हैं।

    स्थानीय थाने में हाजिरी देने का निर्देश

    अदालत ने नीलम अपने पैतृक गांव जाकर वहां रहने की भी अनुमति दी और उनसे हर महीने की पंद्रह तारीख को स्थानीय पुलिस थाने में हाज़िरी देने को कहा। अ

    दालत ने आदेश में उन्हें हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में अारोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है।

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    क्या है मामला

    2001 के संसद आतंकी हमले की बरसी पर आरोपित सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने संसद सत्र के जीरो आवर के दौरान संसद भवन के अंदर पब्लकि गैलरी से लोकसभा चैंबर में छलांग लगा दी थी और स्प्रे-कंटेनर से रंगीली गैस छोड़ी थी।

    वहीं दूसरी तरफ नीलम आजाद सहित एक अन्य आरोपित ने उसी समय संसद भवन के बाद विरोध-प्रदर्शन करते हुए स्प्र-कंटेनर से रंगीली गैस छोड़ी थी।

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