अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के आरोपी राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की मिली अनुमति, राउज एवेन्यू कोर्ट ने रद किया आदेश
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के आरोपी राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की अनुमति देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद कर दिय ...और पढ़ें

राउज एवेन्यू कोर्ट।
HighLights
राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की अनुमति दी।
ट्रायल कोर्ट का दुबई यात्रा रोकने का आदेश रद्द किया गया।
विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक, केवल आशंका पर नहीं रोक सकते।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की अनुमति देने से इनकार करने वाले ट्रायल अदालत के आदेश को रद कर दिया।
विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ज्योति क्लेर ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकार है और केवल आशंका के आधार पर इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने सात दिन के लिए दुबई जाने की अनुमति देते हुए कई कड़ी शर्तें लगाई हैं।
जर्मनी के नागरिकों से साइबर ठगी करने का आरोप
मामला सीबीआई के इंटरनेशनल आपरेशंस डिवीजन द्वारा दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें राजीव बुधिराजा पर सह-आरोपितों के साथ मिलकर वर्ष 2021-22 के दौरान जर्मनी के नागरिकों से साइबर ठगी करने का आरोप है।
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जांच एजेंसी के अनुसार, ठगी की रकम से बाइनेंस प्लेटफार्म पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदी गई और 1.42 बिटकाइन राजीव के क्रिप्टो वालेट में ट्रांसफर किए गए।
इस मामले में उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज है।