साकेत कोर्ट ने हत्या के आरोपित को किया बरी, कहा- शक सुबूत की जगह नहीं ले सकता
साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के नेब सराय में एक बेघर व्यक्ति की हत्या के आरोपित को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित को अपराध से जोड ...और पढ़ें

साकेत कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपित को किया बरी।
HighLights
साकेत कोर्ट ने हत्या के आरोपित को बरी किया।
अभियोजन पक्ष सबूतों की कड़ी साबित करने में विफल रहा।
नेब सराय के बेघर बाबा की हत्या का मामला।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के नेब सराय इलाके में एक अज्ञात बेघर व्यक्ति, जिसे बाबा कहा जाता था, की हत्या के आरोपित को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उसे अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की पूरी कड़ी साबित करने में नाकाम रहा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल, रितेश कुमार पासवान उर्फ शाकस के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस पर बाबा नाम के एक बेघर व्यक्ति की हत्या का आरोप था, जो नेब सराय चौपाल के आसपास भीख मांगता था, कबाड़ इकट्ठा करता था और सोता था।
छह अगस्त के आदेश में अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने निस्संदेह यह साबित कर दिया है कि बाबा की मौत हत्या के कारण हुई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है, यानी यह कि आरोपित ने ही वे चोटें पहुंचाई थीं।
चौपाल के अंदर बाबा सिर पर गंभीर चोटों के साथ बेहोश मिला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 अगस्त 2021 को नेब सराय में एक गांव की चौपाल के अंदर बाबा सिर पर गंभीर चोटों के साथ बेहोश मिला था। उसे एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांच से पता चला कि उस पर घटनास्थल पर मिले पत्थरों से हमला किया गया था।
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पुलिस का दावा था कि बाबी नाम के एक कबाड़ बीनने वाले ने आरोपित को चौपाल में घुसते देखा था, जहां बाबा सो रहा था, और थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकलते देखा था।
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