जमानत न मिलने के खिलाफ शरजील इमाम पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, आज होगी बड़ी सुनवाई
शरजील इमाम ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत से इनकार के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में शुक्रवार को जमान ...और पढ़ें

शरजील इमाम की जमानत अर्जी को चार जुलाई के कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी थी। फाइल फोटो
HighLights
शरजील इमाम ने दिल्ली दंगा जमानत याचिका हाई कोर्ट में चुनौती दी।
ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर जमानत न दी।
दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को शरजील की याचिका पर सुनवाई होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इंकार करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को जेएनयू पूर्व छात्र शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शरजील की जमानत याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ सुनवाई करेगी। शरजील इमाम की जमानत अर्जी को चार जुलाई के कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि गुलफिशा फातिमा और सैयद इफ्तिखार अंद्राबी के मामले में आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। इसलिए, जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक वह किसी भी आधार पर शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर विचार नहीं कर सकती।
इससे पहले शरजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। शरजील पर दिल्ली दंगा में साजिश रचने का आरोप है और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत शरजील, उमर खालिद सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी की गई थी।