Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम को भाई की शादी में जाने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत

    Updated: Mon, 09 Mar 2026 06:34 PM (IST)

    कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत उन्हें भाई की शादी में शामिल होने औ ...और पढ़ें

    HighLights

    1. शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली।

    2. भाई की शादी और बीमार मां की देखभाल हेतु राहत।

    3. निर्धारित अवधि के बाद उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की साजिश रचने के मामले में आरोपित शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है।

    अदालत ने कहा कि यह जमानत सीमित अवधि के लिए पारिवारिक कारणों के आधार पर दी जा रही है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद शरजील इमाम को दोबारा आत्मसमर्पण करना होगा। गौरतलब है कि शरजील इमाम वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपित हैं।

    इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा की जा रही है। फरवरी 2020 में हुए इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। अदालत के आदेश के अनुसार जमानत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें फिर से जेल में लौटना होगा।

    यह भी पढ़ें- 'कांग्रेस की वजह से जेल में हैं उमर खालिद और शरजील इमाम', ओवैसी ने बताया कैसे?

    यह भी पढ़ें- 'उमर खालिद कभी मेरा गुरु नहीं रहा'...दिल्ली दंगा षड्यंत्र केस में शरजील इमाम का बड़ा बयान

    यह भी पढ़ें- 'शरजील इमाम की औलादों के इरादों को कुचल देंगे' JNU में लगे नारों के बाद देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी

    खबरें और भी