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    'कांग्रेस की वजह से जेल में हैं उमर खालिद और शरजील इमाम', ओवैसी ने बताया कैसे?

    Updated: Fri, 09 Jan 2026 05:07 PM (IST)

    AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर उमर खालिद और शरजील इमाम को लंबे समय से जेल में रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि UPA सरकार के दौरान U ...और पढ़ें

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वजह से वो दोनों लंबे समय से जेल में हैं। सप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    ओवैसी का कांग्रेस पर हमला उस कानून से जुड़ा है जिसका इस्तेमाल इन दोनों पर आरोप लगाने के लिए किया गया है, वह कानून है गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने UAPA के पहले से ही सख्त प्रावधानों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई।

    ओवैसी का कांग्रेस पर निशाना

    ओवैसी ने कहा कि जब पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे तो उन्होंने इस कानून में संशोधन पेश किए, जिसके कई साल बाद अंडरट्रायल कैदियों जिनमें खालिद और इमाम भी शामिल हैं उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा।

    ओवैसी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने दो अंडरट्रायल आरोपियों को जमानत नहीं दी। UPA सरकार के दौरान, UAPA में संशोधन किया गया था और इसमें आतंकवाद क्या है, इसकी परिभाषा शामिल की गई थी।" AIMIM प्रमुख ने लोकसभा में दिए अपने भाषण को याद किया जब उन्होंने UAPA के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाया था और उन्हें व्यक्तिपरक बताया था।

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    ओवैसी ने लोकसभा में दिए भाषण को दोहराया

    उन्होंने कहा, "मैं 2007 या 2008 की बात कर रहा हूं। मैंने संसद में कहा था कृपया मुख्य अधिनियम की धारा 15(ए) देखें जो कहती है किसी भी अन्य तरीके से, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो जिससे नुकसान हो या होने की संभावना हो। यह एक व्यक्तिपरक बात है और कल अरुंधति रॉय को उनके लिखने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। यह व्यक्तिपरक है और इसे कौन परिभाषित करता है?'"

    ओवैसी ने कहा कि खालिद और इमाम को जमानत न देने का आधार वही था जो उन्होंने अपने लोकसभा भाषण में बताया था। उन्होंने कहा, "इसी किसी भी अन्य तरीके से के आधार पर जिसे कांग्रेस ने कानून बनाया था और जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि इसका दुरुपयोग होगा, आज दो युवा, जो साढ़े पांच साल से जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली।"

    किन लोगों को मिली जमानत?

    ओवैसी ने कहा कि कानून बनाने वाले कांग्रेस के थे और गृह मंत्री चिदंबरम थे। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता कभी एक साल, दो साल या साढ़े पांच साल जेल में रहा है? बता दें, इस मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है।

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