हरियाणा में नई प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी लागू, महिलाओं को मिलेगी 25% छूट; पढ़ें क्या है नया नियम?
गुरुग्राम में 1 अगस्त से नई संपत्तिकर नीति लागू होगी, जिससे महिलाओं के नाम पंजीकृत संपत्तियों और समय पर भुगतान करने वालों को विशेष छूट मिलेगी। ...और पढ़ें

गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय।
HighLights
महिलाओं के नाम संपत्तियों पर 25% संपत्तिकर छूट।
समय पर करदाताओं को 5% अतिरिक्त रियायत मिलेगी।
31 अगस्त 2026 तक पुरानी दरों पर कर भुगतान।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की नई संपत्तिकर नीति एक अगस्त से लागू होने के साथ ही गुरुग्राम के लाखों संपत्ति मालिकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नगर निगम क्षेत्र में करीब 7.5 लाख संपत्ति आईडी हैं, जिनमें अनुमानित 2.5 लाख आवासीय संपत्तियां महिलाओं के नाम दर्ज हैं।
वहीं, करीब 1.5 लाख ऐसे करदाता हैं जो लगातार तीन वर्षों से समय पर संपत्तिकर जमा कर रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत इन दोनों वर्गों को विशेष रियायत का लाभ मिलेगा।
नई अधिसूचना के अनुसार महिलाओं के नाम पंजीकृत आवासीय संपत्तियों पर 25 प्रतिशत संपत्तिकर छूट मिलेगी। इसके अलावा लगातार तीन वर्ष समय पर कर जमा करने वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत अतिरिक्त रियायत दी जाएगी। यदि चालू वर्ष का कर 30 अप्रैल तक जमा किया जाता है तो 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
अचानक टैक्स बढ़ने पर रहेगा नियंत्रण
सरकार ने नए कर निर्धारण के बावजूद करदाताओं पर एकमुश्त वित्तीय बोझ नहीं पड़े, इसके लिए वार्षिक कर वृद्धि की अधिकतम सीमा तय की है। छोटे मकानों और फ्लैटों के लिए नया कर पुराने कर की 1.25 गुना से अधिक नहीं होगा, जबकि बड़े मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी निर्धारित सीमा लागू रहेगी।
31 अगस्त तक पुरानी दरों का विकल्प
नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए 31 अगस्त 2026 तक 2013 की पुरानी दरों के अनुसार संपत्तिकर जमा करने का विकल्प दिया है। एक सितंबर से केवल नई दरें प्रभावी होंगी।
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जिन लोगों ने वर्ष 2026-27 का कर पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। निगम अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर कर भुगतान करने वाले नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।