साइबर सिटी में पानी हुआ महंगा, गुरुग्राम नगर निगम ने 5% बढ़ाया Water Tax; 1 अप्रैल से नई दरें भी लागू
गुरुग्राम नगर निगम ने पेयजल शुल्क में लगभग पांच प्रतिशत की वृद्धि लागू की है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। यह वृद्धि वर्ष 2027 तक हर साल जारी रहेगी ...और पढ़ें

गुरुग्राम नगर निगम ने बढ़ा दिया वाटर टैक्स। फोटो: एआई जनरेटेड
HighLights
गुरुग्राम में पेयजल शुल्क में 5% की वार्षिक वृद्धि
नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी, 2027 तक बढ़ेंगी
अवैध कनेक्शन की सूचना पर प्लंबर को प्रोत्साहन राशि
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में अब पेयजल के लिए लोगों को अधिक भुगतान करना होगा। नगर निगम गुरुग्राम ने जल शुल्क दरों में लगभग पांच प्रतिशत की वृद्धि लागू कर दी है। नई दरें एक अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
निगम के अनुसार वर्ष 2024 से शुरू की गई शुल्क वृद्धि नीति के तहत वर्ष 2027 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में करीब पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। नई दरें रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक सभी श्रेणियों पर लागू होंगी।
रिहायशी उपभोक्ताओं पर इतना बढ़ा भार
नई दरों के अनुसार रिहायशी श्रेणी में पहले दस किलोलीटर तक पानी का शुल्क वर्ष 2025 में 2.80 रुपये प्रति किलोलीटर था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2026 में 3.04 रुपये कर दिया गया है। यानी प्रति किलोलीटर 24 पैसे की वृद्धि हुई है।
10 से 20 किलोलीटर तक 6.08 रुपये, 20 से 30 किलोलीटर तक 9.72 रुपये तथा 30 किलोलीटर से अधिक 12.16 रुपये लगाए गए हैं। यह दर वर्ष 2027 में क्रमश: 3.19 रुपये, 6.38 रुपये, 10.21 रुपये तथा 12.76 रुपये हो जाएगी।
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ग्रुप हाउसिंग सोसायटी श्रेणी में वर्ष 2026 में पहले 20 किलोलीटर तक 6.08 रुपये तथा 20 किलोलीटर से अधिक 12.16 रुपये लागू है, जो वर्ष 2027 में क्रमश: 6.38 रुपये और 12.76 रुपये हो जाएगी।
संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2026 में यह दर 12.16 रुपये है जो वर्ष 2027 में 12.76 रुपये रहेगी। इसी प्रकार औद्योगिक श्रेणी में वर्ष 2026 में 18.23 रुपये व वर्ष 2027 में 19.14 रुपये होगी, वहीं वाणिज्यिक श्रेणी में वर्ष 2026 में 18.23 रुपये तथा वर्ष 2027 में 19.14 रुपये हो जाएगी।
| श्रेणी | खपत सीमा | वर्ष 2025 दर (₹/किलोलीटर) | वर्ष 2026 दर (₹/किलोलीटर) | वर्ष 2027 दर (₹/किलोलीटर) |
|---|---|---|---|---|
| रिहायशी | पहले 10 किलोलीटर तक | 2.80 | 3.04 | 3.19 |
| रिहायशी | 10 से 20 किलोलीटर तक | — | 6.08 | 6.38 |
| रिहायशी | 20 से 30 किलोलीटर तक | — | 9.72 | 10.21 |
| रिहायशी | 30 किलोलीटर से अधिक | — | 12.16 | 12.76 |
| ग्रुप हाउसिंग सोसायटी | पहले 20 किलोलीटर तक | — | 6.08 | 6.38 |
| ग्रुप हाउसिंग सोसायटी | 20 किलोलीटर से अधिक | — | 12.16 | 12.76 |
| संस्थागत | सभी श्रेणी | — | 12.16 | 12.76 |
| औद्योगिक | सभी श्रेणी | — | 18.23 | 19.14 |
| वाणिज्यिक | सभी श्रेणी | — | 18.23 | 19.14 |
डिस्कनेक्शन और लेट फीस भी लागू
नगर निगम गुरुग्राम के अनुसार डिस्कनेक्शन और री-कनेक्शन शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं 15 एमएम मीटर टेस्टिंग शुल्क 50 रुपये रखा गया है। लेट भुगतान पर वर्तमान बिल का निर्धारित प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के रूप में लिया जाएगा।
निगम अधिकारियों का कहना है कि संशोधित शुल्क व्यवस्था से जलापूर्ति सेवाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी और रखरखाव कार्य बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे।
कनेक्शन काटेंगे प्लंबर
नगर निगम ने योग्य और इच्छुक प्लंबरों से अधिकृत प्लंबर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदनकर्ता के पास प्लंबिंग ट्रेड में आइटीआइ डिप्लोमा या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। अधिकृत प्लंबर जल कनेक्शन, डिस्कनेक्शन और संबंधित कार्यों में भाग ले सकेंगे।
अवैध कनेक्शन पकड़वाने पर मिलेगा इंसेंटिव
नगर निगम द्वारा अधिकृत प्लंबरों को जल कनेक्शन और डिस्कनेक्शन कार्यों पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सदन बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार उपभोक्ताओं से लिए गए कनेक्शन और डिस्कनेक्शन शुल्क का 50 प्रतिशत, अधिकतम एक हजार रुपये तक इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा।
इसके अलावा अवैध और अनधिकृत जल कनेक्शनों की साइबर सिटी में महंगा हुआ पेयजल, पांच प्रतिशत बढ़ा शुल्क सूचना देने वाले अधिकृत प्लंबरों को सत्यापन के बाद प्रति कनेक्शन एक हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रविधान किया गया है। निगम का उद्देश्य अवैध कनेक्शनों पर रोक लगाकर जल राजस्व बढ़ाना है।
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