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    प्रेमजाल में फंसाकर शादी और ठगी, 2 कारोबारियों को चूना लगाने वाली महिला गुरुग्राम से गिरफ्तार

    Updated: Wed, 29 Jul 2026 09:16 AM (GMT+05:30)

    सोनीपत की एक महिला को गुरुग्राम में प्रेमजाल में फंसाकर कारोबारियों से शादी कर संपत्ति हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने दो कारोबारियों से ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    HighLights

    1. महिला ने प्रेमजाल में फंसाकर दो कारोबारियों से शादी की।

    2. करोड़ों की संपत्ति हड़पी और झूठे मुकदमे दर्ज कराए।

    3. गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज की।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सोनीपत की रहने वाली एक महिला प्रेमजाल में फंसाकर कारोबारी युवकों से शादी करने के बाद उनकी संपत्ति हड़प रही थी। उसने छह सालों में दो कारोबारियों से शादी की और एक युवक के साथ लिव-इन में रही।

    दूसरी शादी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी पति को उसकी पहली शादी और लिव-इन के बारे में पता चला तो महिला की साजिश की परतें खुलीं। काफी खोजबीन के बाद कारोबारी ने दस्तावेज जुटाए और सेक्टर 65 थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने चार दिन पहले आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया।

    क्या है पूरा मामला?

    रियल एस्टेट कारोबारी सेक्टर 61 इमार डिजिटल ग्रीन निवासी संदीप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 2022 में सोनीपत के सलारपुर माजरा गांव निवासी वर्षा रानी उनके आफिस में रिस्पेनिस्ट की जाब के लिए आई थी। आरोप है कि कुछ महीनों में उसने प्रेमजाल में फंसा लिया और जून 2023 में शादी कर ली।

    शादी में केवल 20 लोग शामिल हुए थे। शादी के अगली रात से ही उसने झगड़े शुरू कर दिए। उसने परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया। कुछ दिन बाद वर्षा गर्भवती हो गई, लेकिन उसने गर्भपात करवा दिया। इसके बाद वर्षा ने उससे जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाया। डेढ़ साल में वर्षा ने 18 लाख रुपये ऑनलाइन समेत करीब 50 लाख रुपये हड़प लिए।

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    अप्रैल 2025 में संदीप कुमार को समझ आया कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है। वह एक दिन वर्षा के बारे में जानकारी जुटा रहे थे तो उन्हें अलमारी में एक केस का पेज मिला। यह वर्षा द्वारा किसी व्यक्ति के नाम पर किया गया था। जब इसकी गहराई से जांच की गई तो पता चला कि वर्षा 2019 और 2020 में अंकित नाम के युवक के साथ लिव-इन में रही।

    2021 में उसने आर्य समाज मंदिर में सचिन नाम के कारोबारी से शादी की। संदीप ने इन दोनों से भी बातचीत की। पता चला कि महिला ने अंकित से करीब 15 लाख और सचिन से भी लाखों रुपये ऐंठे। सचिन मेडिकल लैब चलाता था। वर्षा ने इसकी लैब पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कारोबारी ने सेक्टर 65 थाने में महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दी और अपने आप को उससे अलग कर लिया।

    आरोप है कि जून 2025 में महिला ने परिवार के साथ मिलकर संदीप के ऑफिस में कब्जा करने की कोशिश की और वहां से दो लाख रुपये भी निकाल कर ले गए। इस दौरान महिला ने भी कारोबारी पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। लंबी जांच के बाद 25 जून को थाना पुलिस ने वर्षा व परिवारवालों के खिलाफ केस दर्ज किया।

    पुलिस ने अंकित और सचिन के भी बयान लिए

    सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान सेक्टर 65 थाना पुलिस ने अंकित और सचिन के भी बयान दर्ज किए। उन्होंने अपने साथ हुई चीजों की जानकारी दी। जांच में यह भी पता चला कि वर्षा ने अंकित और सचिन के खिलाफ भी दुष्कर्म व अन्य मामलों के झूठे केस किए।

    इस पर गुरुग्राम की सेक्टर 51 महिला थाना और सेक्टर 53 थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ झूठी शिकायत देने के मामले भी दर्ज किए। यह भी पता चला है कि वर्षा के परिवार पर भी छह से ज्यादा केस विभिन्न मामलों के दर्ज हैं।

    आरोपित महिला की जमानत खारिज

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) निधि बेनीवाल की अदालत ने पति से धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और संपत्ति पर अवैध अधिकार जताने के मामले में गिरफ्तार आरोपित वर्षा रानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।

    ऐसे में आरोपित को जमानत देने से जांच प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि वर्षा रानी को झूठा फंसाया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है। अधिवक्ता ने कहा कि मामला मूल रूप से वैवाहिक और दीवानी विवाद का है, जिसे धन की वसूली के दबाव के लिए आपराधिक रूप दिया गया है।

    पूरा मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है। राज्य पक्ष और शिकायतकर्ता की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया। अभियोजन ने आरोप लगाया कि वर्षा रानी ने अपनी पूर्व शादी की जानकारी छिपाकर शिकायतकर्ता से विवाह किया और धोखाधड़ी की। अभियोजन के अनुसार आरोपित लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की आदी है तथा उसके खिलाफ पहले भी झूठी शिकायत दर्ज कराने के संबंध में कार्रवाई हो चुकी है।मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

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