Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं है नाम तो तुरंत भरें फॉर्म-6, BLO के पास जाएं या Voters ECI पोर्टल पर करें अप्लाई

    Updated: Wed, 05 Aug 2026 04:34 PM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि पात्र न ...और पढ़ें

    वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका। फोटो: सांकेतिक

    वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका। फोटो: सांकेतिक

    HighLights

    1. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 30 अगस्त

    2. फॉर्म-6 भरकर 18 वर्ष से अधिक आयु वाले करें आवेदन

    3. ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण संभव

    जागरण संवाददाता, नारनौल। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। आम नागरिक बीएलओ के पास रखी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

    फॉर्म-6 के जरिए जुड़वा सकते हैं नाम

    उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा अंजलि ने बताया कि अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कोई भी पात्र नागरिक फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है।

    इस संबंध में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने बताया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर एक वोट का अमूल्य योगदान होता है।

    ऐसे में जो युवा 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं, वे फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पूर्ण रूप से पात्र हैं।

    इसके अतिरिक्त, जिन नागरिकों ने पूर्व में चले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान किसी कारणवश अपना एन्यूमरेशन (गणना) फॉर्म जमा नहीं कराया था, उन्हें भी निर्वाचन आयोग द्वारा फॉर्म-6 भरकर पुनः अपना नाम जुड़वाने का मौका दिया गया है।

    बाहर रहने वाले व स्थानांतरित मतदाता भी उठाएं लाभ

    उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जो मतदाता सेवा, नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा के सिलसिले में अपने मूल मतदाता क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं (गैर-हाजिर मतदाता), वे भी फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम सूची में दर्ज करा सकते हैं।

    खबरें और भी

    इसके अलावा यदि कोई नागरिक स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस गया है, तो वह अपने नए निवास स्थान के पते पर नाम स्थानांतरित व अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए फॉर्म 8 जमा कर सकता है।

    ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध

    उपायुक्त ने बताया कि नागरिक घोषणा-पत्र सहित पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म-6 अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी या अपने क्षेत्र के ईआरओ तथा एईआरओ कार्यालय में 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच जमा करा सकते हैं।

    इसके साथ ही डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आवेदक घर बैठे भी चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.voters.eci.gov.in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने स्मार्टफोन में ईसीआईनेट एप डाउनलोड कर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

    किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए चुनाव आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। नागरिक बीएलओ से संपर्क साधने के लिए बुक ए काल सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- गोल्ड मेडल विजेता शर्मिला धनखड़ बढ़ाएंगी नारनौल हाफ मैराथन दौड़ की शान, CM सैनी करेंगे शिरकत

    यह भी पढ़ें- पानीपत समेत हरियाणा के 4 शहरों के विकास की नई रूपरेखा मंजूर, नारनौल में बनेंगे 20 नए सेक्टर; मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं