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    Kanwar Yatra 2026: पलवल में कांवड़ शिविर लगाने के लिए लेनी होगी अनुमति, उपायुक्त ने जारी किए कड़े निर्देश

    Updated: Wed, 29 Jul 2026 02:28 PM (IST)

    पलवल में कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त ने धारा-163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं। अब 30 जुलाई से 11 अगस्त तक बिना उप ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    HighLights

    1. कांवड़ यात्रा के लिए पलवल में सख्त प्रतिबंध 30 जुलाई से लागू।

    2. बिना उपमंडल अधिकारी की अनुमति के नहीं लगेंगे कांवड़ शिविर।

    3. कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपायुक्त ने धारा-163 के आदेश दिए।

    जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में पवित्र सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

    30 जुलाई से 11 अगस्त तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

    आदेशों के अनुसार 30 जुलाई से 11 अगस्त (रात्रि जलाभिषेक) तक जिले में संबंधित उपमंडल अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर स्थापित नहीं कर सकेगा।

    छिल्लर ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पलवल जिले से गुजरने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अव्यवस्था अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

    जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक (पलवल, होडल एवं हथीन) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। शिविर केवल दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर (मथुरा दिशा की ओर) मुख्य सडक़ से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही दो कांवड़ शिविरों के बीच न्यूनतम दो किलोमीटर की दूरी रखना भी आवश्यक है।

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    उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश 30 जुलाई से 11अगस्त की रात्रि जलाभिषेक तक प्रभावी रहेंगे। आपात परिस्थितियों एवं समय की कमी को देखते हुए यह आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं। आदेशों का मुनादी के माध्यम तथा नोटिस बोर्ड तथा अन्य माध्यमों से कराया जाएगा। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को आदेश जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पलवल को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

    छिल्लर ने सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें तथा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित कांवड़ यात्रा संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

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