रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने वार्ड आरक्षण याचिकाएं कीं खारिज; तय समय पर होंगे मतदान
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रेवाड़ी नगर परिषद के वार्ड आरक्षण ड्रॉ के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। 2 जनवरी को हुए ड्रॉ के बाद असंतुष्ट निवासियो ...और पढ़ें

अब हाई कोर्ट के फैसले से रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव तय समय पर होने की पूरी संभावना है। फाइल फोटो

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को नगर परिषद के लिए 2 जनवरी को हुए वार्ड आरक्षण ड्रॉ से असंतुष्ट शहर के निवासियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
इसलिए, अब इस बात की पूरी संभावना है कि रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव तय समय पर होंगे। जब 22 जनवरी को हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार की थी, तो यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि नगर पालिका चुनाव अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
दरअसल, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर, स्थानीय शहरी निकाय विभाग ने 2 जनवरी को मिनी सचिवालय में रेवाड़ी शहर के सभी 32 वार्डों के आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला था।
हालांकि, असंतुष्ट शहर के निवासियों, एडवोकेट मोनू राव और अन्य, और साकेत ढींगरा और अन्य द्वारा हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया था।
दोनों याचिकाओं पर 27 जनवरी को सुनवाई हुई। 29 जनवरी को एक और सुनवाई तय थी, लेकिन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दोनों को खारिज कर दिया। इस तरह, नगर पालिका चुनावों का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है।