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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Haryana News: विवाहित कन्या के माता-पिता को सरकार का तोहफा, मिलेगा 71 हजार तक का शगुन; बस करना होगा ये काम

    By Jagran News Edited By: Jagran News Network
    Updated: Thu, 18 Jul 2024 02:39 PM (IST)

    हरियाणा सरकार (Haryana News) मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Marriage Shagun Scheme) के तहत विवाहित कन्या के माता-पिता को 71 हजार तक की आर् ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के जरिए सरकार कर रही आर्थिक मदद (जागरण फाइल फोटो)
    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के जरिए सरकार कर रही आर्थिक मदद (जागरण फाइल फोटो)

    HighLights

    1. हरियाणा में विवाहित कन्या के माता-पिता को तोहफा
    2. सरकार दे रही 71 हजार तक का शगुन

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा में गरीब व बेसहारा परिवार की बेटियों की शादी में अब कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सरकार उनकी बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दे रही है। जिसका उद्देश्य गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।

    योजना का लाभ, पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

    ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

    डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं।

    पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।

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    किसको कितनी राशि?

    अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Marriage Shagun Scheme) के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

    डीसी ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

    खबरें और भी

    विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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