Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    JOA लाइब्रेरी भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण एक पद रह गया खाली

    By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 06 Jul 2026 04:17 PM (IST)

    हिमाचल राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के 77 पदों का अंतिम परिणाम घोषित किया है। 78 पदों में से एक पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का हमीरपुर स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

    हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का हमीरपुर स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

    HighLights

    1. हिमाचल JOA लाइब्रेरी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी।

    2. कुल 78 में से 77 पदों पर चयन हुआ।

    3. एक SC पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने से रिक्त।

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग एचपीआरसीए ने स्कूल शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के ट्रेनी पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत 78 पदों को भरा जाना था, लेकिन पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण एक पद रिक्त रह गया, जबकि 77 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है।

    1355 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

    आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए 1,355 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 1,051 उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा परिणाम के आधार पर 159 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। 6 और 8 जून को दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आयोग ने अंतिम चयन सूची जारी कर दी।

    नाम व रोल नंबर वेबसाइट पर अपलोड

    राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और प्राप्तांक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। 

    इस कारण रहा एक पद रिक्त

    आयोग के सचिव ने कहा कि एससी वर्ग का एक पद पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रह गया है। आयोग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगामी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

    यह भी पढ़ें: कर्नाटक के शाश्वत ने जीती 39 KM हिमालयन एक्सट्रीम ट्रेल रनिंग, मनाली के पहाड़ों पर दौड़कर दिखाया दम 

    यह भी पढ़ें: स्मार्ट मीटर पर हिमाचल बिजली बोर्ड को अदालत से झटका, हमीरपुर कोर्ट ने कहा- उपभोक्ता की सहमति के बिना नहीं लगा सकते 

    खबरें और भी