कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती: हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष दर्ज होंगे बयान, गवाहों को समन जारी करने का आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 29 सितंबर की तिथि तय की है। ...और पढ़ें

मंडी से सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनाव को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जागरण आर्काइव
HighLights
कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई।
हाई कोर्ट ने गवाहों के बयान दर्ज करने को 29 सितंबर तय की।
याचिकाकर्ता ने नामांकन गलत खारिज होने का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता लायक राम नेगी के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अदालत के आदेशानुसार अब इस मामले को बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
हाई कोर्ट का गवाहों व याचिकाकर्ता को निर्देश
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने याचिकाकर्ता के गवाहों को उक्त तिथि के लिए समन जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को स्वयं की जिम्मेदारी पर पेश होने को कहा गया है।
वकील ने जताई थी आपत्ति
25 मई को न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति जताई थी कि साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया रजिस्ट्रार के समक्ष होनी चाहिए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
पिछली सुनवाई में जलशक्ति विभाग, बिजली बोर्ड और वन कार्य प्रभाग रामपुर के अधिकारी बतौर गवाह पेश हुए थे, लेकिन उनके पास मूल दस्तावेज न होने के कारण उन्हें उस दिन की कार्रवाई से छूट दी गई थी। अदालत के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता ने गवाहों को दोबारा बुलाने के लिए कदम उठाए हैं।
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नामांकन गलत तरीके से खारिज करने का है आरोप
किन्नौर जिले के निचार तहसील के निवासी लायक राम नेगी ने कंगना रनौत के खिलाफ यह याचिका दायर की है। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी द्वारा गलत तरीके से खारिज किया गया था, जिससे वह चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। उन्होंने अदालत से कंगना रनौत के चुनाव को रद करने की मांग की है।