मंडी में दिव्यांग महिला से दुष्कर्म: कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ खारिज की आरोपित की जमानत याचिका
मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एक के न्यायालय ने मानसिक रूप से दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित पर 13 जनव ...और पढ़ें

दिव्यांग महिला से दुष्कर्म पर कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका सख्त टिप्पणी के साथ खारिज की। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
मंडी कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपित की जमानत याचिका खारिज की।
आरोपित पर मानसिक रूप से दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का आरोप।
न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और बयानों को महत्वपूर्ण माना।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एक मंडी के न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित सदर क्षेत्र का रहने वाला है और न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन के अनुसार 13 जनवरी को आरोपित ने एक 40 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म किया था।
घटना को एक व्यक्ति ने देखा, जिसने शोर मचाया, इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया था। पीड़िता को बाद में रोते हुए पाया गया और उसके बयान सहित गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज किए गए थे।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया है। आरोपित की ओर से दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है और लंबे समय से हिरासत में है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं और जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।
अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर
वहीं, राज्य पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और आरोपित के रिहा होने पर साक्ष्यों व गवाहों से छेड़छाड़ की आशंका है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है और इसमें कठोर सजा का प्रविधान है।
प्रत्यक्षदर्शी और पीड़िता के बयान महत्वपूर्ण
भले ही फारेंसिक रिपोर्ट में सीमेन नहीं मिला, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और पीड़िता के बयान महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में अदालत ने जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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