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    हिमाचल में BPL सूची में चयन के लिए नियमों में ढील, वार्षिक आय की सीमा भी बढ़ाई; 1.60 लाख परिवार जुड़ेंगे

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 24 Jun 2026 11:09 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल होने के नियमों में ढील दी है, अब वार्षिक आय सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। लगभग 1.60 ल ...और पढ़ें

    हिमाचल सरकार ने बीपीएल में चयन के नियमों में ढील दी है। प्रतीकात्मक फोटो

    हिमाचल सरकार ने बीपीएल में चयन के नियमों में ढील दी है। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. वार्षिक आय सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार हुई।

    2. मनरेगा में एक दिन काम करने वाले परिवार भी पात्र।

    3. लगभग 1.60 लाख अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा मौका।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश जहां प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय औसत आय से अधिक और 2.40 लाख रुपये से अधिक है। वहां पर अब बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में ऐसे परिवार शामिल हो सकेंगे, जिन परिवार ने एक दिन भी मनरेगा मजदूरी की और परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से कम है। आठवें चरण में प्रदेश सरकार ने बदलाव करते हुए 50 हजार वार्षिक आय वालों के स्थान पर अब जिन परिवारों की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से कम है, उन्हें बीपीएल सूची में शामिल करने को मंजूरी दी है।

    आठवें चरण के लिए पांच जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं, जबकि 15 जुलाई तक सत्यापन और अनुशंसा को पूरा किया जाना है। प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए आठवां चरण शुरू किया है।

    पात्र परिवारों को मौका मिलेगा

    ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, बीपीएल चयन प्रक्रिया के पहले सात चरण पूरे होने के बाद अब उन पात्र परिवारों को मौका दिया जाएगा, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अब तक सूची में जगह नहीं बना सके हैं। वर्तमान में प्रदेश में करीब 2.82 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी में पंजीकृत हैं।

    1.22 लाख परिवारों का चयन

    नए सर्वे के तहत सात चरणों की प्रक्रिया के बाद 1.22 लाख परिवारों का चयन किया जा चुका है, जबकि लगभग 1.60 लाख परिवार अभी भी संभावित पात्रता की श्रेणी में हैं।आठवें चरण में आवेदन करने वाले परिवारों का सत्यापन ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। 

    बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए जरूरी बातें

    • सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर जिनकी पारिवारिक आय 75 हजार रुपये सालाना से कम है
    • जो पहले सात चरणों में शामिल नहीं हो पाए
    • आपदा प्रभावित परिवार
    • गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवार
    • अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने वाले परिवार
    • दिव्यांग सदस्य वाले परिवार
    • दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवार
    • विधवा मुखिया वाले परिवार

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