हिमाचल सरकार का कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड, जीन्स टॉप पहनने पर रोक; सोशल मीडिया यूज पर भी सख्त निर्देश जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड और सोशल मीडिया उपयोग संबंधी निर्देश जारी किए हैं। अब कार्यालयों में कैजुअल कपड़े जैसे जींस-टी ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है।
HighLights
कार्यालयों में जींस-टीशर्ट सहित कैजुअल कपड़े प्रतिबंधित।
सरकारी नीतियों पर सोशल मीडिया टिप्पणी करने पर रोक।
बिना अनुमति आधिकारिक जानकारी साझा करना वर्जित।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। कार्मिक विभाग ने इंटरनेट मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव के माध्यम से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और बोर्ड, निगमों के अधिकारियों को भेजे गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालयों में अनुशासन और पेशेवर छवि बनाए रखना अनिवार्य होगा।
कैजुअल कपड़ों पर प्रतिबंध
कैजुअल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कार्यालयों और अदालतों में कैजुअल या पार्टी वियर पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निर्देशों के अनुसार पुरुष कर्मचारी शर्ट-पैंट या ट्राउजर, जबकि महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार-सूट या औपचारिक परिधान पहनेंगी। जींस और टी-शर्ट को कार्यालयों में पहनने की अनुमति नहीं होगी।
सरकार ने 3 अगस्त 2017 के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए दोहराया है कि सभी कर्मचारी साफ-सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनें।
क्यों लिया निर्णय
कार्मिक विभाग ने यह भी कहा है कि कई कर्मचारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे गंभीरता से लिया गया है। इसलिए अब दूसरी बार सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने पहनावे, व्यक्तित्व और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।
इंटरनेट मीडिया यूज पर भी सख्त निर्देश
इंटरनेट मीडिया को लेकर भी सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
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इंटरनेट मीडिया पर सरकार की नीतियों पर नहीं कर सकेंगे टिप्पणी
सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर सरकार की नीतियों, योजनाओं या निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर करने पर रोक रहेगी।
बिना अनुमति अधिकारिक दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक करने पर रोक
कार्मिक विभाग के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी किसी सार्वजनिक मंच या मीडिया में अपनी राय रखता है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि यह उसके निजी विचार हैं, सरकार के नहीं।
क्या हैं नए निर्देश
- कार्यालय में केवल फोर्मल ड्रेस अनिवार्य
- जीन्स, टी-शर्ट और कैजुअल कपड़ों पर प्रतिबंध
- पुरुष: शर्ट-पैंट, ट्राउजर, जूते
- महिला: साड़ी, सलवार-सूट, फॉर्मल ड्रेस
- साफ-सफाई और ग्रूमिंग पर विशेष ध्यान
सोशल मीडिया और बयानबाजी पर निर्देश
- इंटरनेट मीडिया पर सरकारी नीतियों पर टिप्पणी नहीं
- राजनीतिक/धार्मिक बयानबाजी पर रोक
- बिना अनुमति कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं
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