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    हिमाचल: पंचायत चुनाव की चर्चा के बीच सरकार का बड़ा फैसला, नगर पंचायत संगड़ाह का गठन; बंगाणा का दायरा बढ़ाया

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    Himachal Panchayat News, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच जिला सिरमौर में नगर पंचायत संगड़ाह के गठन की अधिसूचना जारी की है। ऊना क ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    HighLights

    1. संगड़ाह नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी

    2. बंगाणा नगर पंचायत का दायरा बढ़ाया गया

    3. शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचनाएं जारी

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत व निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जिला सिरमौर में नगर पंचायत संगड़ाह के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही ऊना की नगर पंचायत बंगाणा का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें आसपास के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 

    शहरी विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार संगड़ाह क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस संबंध में प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

    आपत्ति नहीं आई सामने

    अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत संगड़ाह के गठन का प्रस्ताव 11 अगस्त 2025 को और बंगाणा नगर पंचायत में क्षेत्रों को शामिल करने की अधिसूचना 17 मार्च 2025 को राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद दो सप्ताह की अवधि तक आम जनता को आपत्तियां दर्ज करवाने का अवसर दिया गया, परंतु किसी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं आई।

    सीमाएं भी निर्धारित की

    इसके बाद अब नगर पंचायत संगड़ाह का औपचारिक गठन करने और बंगाणा नगर पंचायत में क्षेत्रों को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नगर पंचायत संगड़ाह की सीमाएं भी निर्धारित कर दी गई हैं। 

    अधिसूचना में क्या

    इसके अतिरिक्त, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नगर पंचायत संगड़ाह की भूमि और संपत्तियों पर इस अधिसूचना के प्रारंभ से तीन वर्षों की अवधि तक राज्य सरकार द्वारा करों से संबंधित विशेष प्रविधान लागू रहेंगे। जो बंगाणा में शामिल क्षेत्रों में लागू रहेंगे। इससे क्षेत्र के निवासियों को शुरुआती वर्षों में कर संबंधी राहत रहेगी।

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