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    हिमाचल में पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर के लिए करना होगा इंतजार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया एक सप्ताह का समय

    By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 31 Mar 2026 07:01 PM (IST)

    हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण रोस्टर जारी करने का आदेश दिया है। यह रोस्टर 13 फरवरी 2026 की स्थिति के अन ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर का इंतजार बढ़ गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर का इंतजार बढ़ गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक आरक्षण रोस्टर जारी करने का आदेश दिया।

    2. रोस्टर 13 फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार तैयार होगा।

    3. सरकार को रोस्टर जारी करने के लिए अतिरिक्त सप्ताह मिला।

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश दिए हैं। सभी पंचायतों की 13 फरवरी 2026 के समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोस्टर जारी करने और उसी स्थिति के तहत चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी करने का आदेश दिया था, इसके विपरीत सरकार ने हाई कोर्ट से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। 

    पंचायत पुनर्गठन पर भी आदेश

    कोर्ट ने 13 फरवरी के बाद जिन नई पंचायतों के गठन, पुरानी पंचायतों के विभाजन और उनके पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और उन्हें जिन मामलों में चुनौती दी गई थी उनका फैसला आने वाले समय में मेरिट के आधार पर करने की बात कही है।

    विवादित पंचायतों से जुड़े प्रस्तावों पर लगाई थी रोक

    उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में इन मुद्दों को लेकर दायर याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी कर हाई कोर्ट में विवादित पंचायतों से जुड़ी सभी ड्राफ्ट प्रस्तावों और अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी। 

    सरकार ने मांगा था एक सप्ताह का अतिरिक्त समय

    इन आदेशों के कारण कोर्ट में लंबित मामलों से क्षेत्रों के लिए आरक्षण से जुड़े रोस्टर भी नहीं आ पा रहे थे। अतः सरकार ने कोर्ट से आरक्षण रोस्टर जारी करने हेतु एक सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की थी जिसे स्वीकारते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 7 अप्रैल तक जरूरी कार्यवाही अमल में लाने के आदेश जारी किए।

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