शिमला शहर के 35 हजार भवन मालिकों को कल जारी होंगे टैक्स बिल, कैसे मिलेगी 10 प्रतिशत छूट?
शिमला नगर निगम सोमवार से शहर के करीब 35 हजार भवन मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी करेगा। नए टैक्स सॉफ्टवेयर और नियमों में संशोधन के बाद यह प्रक् ...और पढ़ें

शिमला रिज पर स्थित नगर निगम कार्यालय। जागरण आर्काइव
HighLights
शिमला नगर निगम जारी करेगा 35 हजार प्रॉपर्टी टैक्स बिल।
नए सॉफ्टवेयर से बिल जारी, 10.3% की वार्षिक बढ़ोतरी।
15 दिन में भुगतान पर मिलेगी 10% की छूट।
जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला जल्द ही शहर के करीब 35 हजार भवन मालिकों को सोमवार से प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी करेगा। नए टैक्स सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लंबे समय से लंबित बिल अब जारी किए जाएंगे। बिल जारी न होने के कारण नगर निगम को राजस्व प्राप्ति में भी देरी हो रही थी। अब निगम की मासिक बैठक में नियमों में संशोधन के बाद सभी को बिल जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पिछले कई महीनों से नए टैक्स सॉफ्टवेयर और डाटा अपडेट की प्रक्रिया के चलते भवन मालिकों को टैक्स बिल जारी नहीं हो पाए थे। इससे निगम को करोड़ों रुपये का राजस्व समय पर नहीं मिल सका। अब सॉफ्टवेयर पूरी तरह सक्रिय होने के बाद सभी भवन मालिकों को चरणबद्ध तरीके से टैक्स बिल भेजे जाएंगे।
निगम का मानना है कि इससे लंबित टैक्स की वसूली तेज होगी और विकास कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध होंगे। पहली बार दो हजार के लगभग नए आईडी भी इसमें शामिल होंगे। निगम को 20 करोड़ से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है।
सालाना 10 फीसद बढ़ोतरी
शहर में टैक्स के नियमों में संशोधन का इंतजार था। इसे सदन की मंजूरी मिलने के बाद अब लागू कर दिया जाएगा। सालाना 10.3 फीसद की बढ़ोतरी के साथ बिल जारी होने शुरू हो जाएंगे। शहर में नए साफ्टवेयर के लागू होने के बाद स्लैब की परेशानी आ रही थी। इसे दूर करने के बाद अब पुराने स्लैब पर बिल बनेंगे। नए साफ्टवेयर में ज्यादा बिल जारी हो रहे थे। अब लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।
15 दिन में भुगतान पर 10 फीसद छूट
नगर निगम ने भवन मालिकों से अपील की है कि बिल प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय के भीतर टैक्स जमा करें, ताकि ब्याज और अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि टैक्स संग्रह बढ़ने से शहर में सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं पर होने वाले खर्च को भी गति मिलेगी। शहर में भवन मालिकों को टैक्स के बिल के जैनरेट होने के 15 दिन में जमा करवाने पर 10 फीसद की छूट मिलती रहेगी।