कोडरमा में फल विक्रेताओं को कार्बाइड के इस्तेमाल पर दी गई चेतावनी, उल्लंघन पर होगी जेल; 10 लाख जुर्माना भी
कोडरमा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फल विक्रेताओं के यहां कार्बाइड के संभावित उपयोग की जांच की, जिसमें एथलीन पुड़िया के उपयोग की पुष्टि हुई। ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
संवाद सहयोगी, कोडरमा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने झुमरीतिलैया बाजार समिति में संचालित विभिन्न फल विक्रेताओं के यहां फलों को पकाने में प्रतिबंधित कार्बाइड (मसाला) के संभावित उपयोग की जांच की। इस दौरान आम विक्रेताओं द्वारा नियमानुसार एथलीन पुड़िया के उपयोग की पुष्टि हुई।
इसके बाद सभी फल विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी गई कि फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित कार्बाइड का प्रयोग न करें। यदि किसी विक्रेता द्वारा कार्बाइड का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसमें कारावास एवं अधिकतम दस लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रविधान है। सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वे 14 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकार की जांच आगे भी निरंतर जारी रहेगी। जांच दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त तिलैया थाना के सहायक अवर पुलिस निरीक्षक अनुरंजन कुमार, आरक्षी बोटे उरांव एवं अन्य कर्मी शामिल थे।
होटलों को स्वच्छ रखने का निर्देश
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी मिष्ठान भंडार, फूड स्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट एवं ठेला-खोमचा संचालकों को स्वच्छता एवं हाइजीन का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के विक्रय हेतु निर्देशित किया गया।
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साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों से एक्सपायरी, बासी अथवा सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करने का सख्त निर्देश दिया गया। निर्माणाधीन खाद्य पदार्थों में केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं प्रमाणित फूड कलर का निर्धारित मात्रा में उपयोग करने का निर्देश दिया गया।
विशेष रूप से चाट-गोलगप्पा एवं मसाला विक्रेताओं को प्रतिबंधित एवं कैंसरकारी अखाद्य रंग (जैसे चांपिया रंग, पुड़िया रंग, सम्राट रंग, गाय छाप रंग, जलेबी रंग आदि) के प्रयोग से सख्ती से मना किया गया।
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