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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Dhanbad Judge Murder Case: 'अभियुक्तों के वॉट्सऐप चैट में कुछ भी संदिग्ध नहीं', झारखंड HC ने CBI से मांगा शपथ पत्र

    Updated: Wed, 17 Jul 2024 12:04 PM (IST)

    Jharkhand News धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो वाले ने जज उत्तम ...और पढ़ें

    जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
    जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

    HighLights

    1. जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
    2. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट को दी जानकारी
    3. जज हत्याकांड में हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डा बीआर सारंगी व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई की।

    सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि मामले में दोनों आरोपित के वॉट्सऐप चैट में किसी प्रकार की संदिग्ध बातचीत के सबूत नहीं मिले हैं। इसपर अदालत ने इसे शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

    गृह मंत्रालय ने इंटरपोल से मांगी थी मदद

    पूर्व में सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया था कि घटना में शामिल दोनों आरोपितों के वॉट्सऐप चैट को वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी गई थी, क्योंकि वॉट्सऐप का मुख्यालय अमेरिका में है।

    पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने वॉट्सऐप चैट के बारे में अद्यतन जानकारी सीबीआई से मांगी थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि गृह मंत्रालय से रिपोर्ट आ चुकी है। दोनों की ओर से वॉट्सऐप पर कोई संदिग्ध बातचीत नहीं मिली है।

    धनबाद सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा

    बता दें कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड में हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो वाले ने जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी थी।

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    उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। धनबाद सीबीआई कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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