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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    आज दिल्ली जाएंगे हेमंत सोरेन, तीसरे समन पर भी ईडी कार्यालय जाने की संभावना नहीं; जानिए कब होगी वापसी

    By Dilip KumarEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 09 Sep 2023 08:01 AM (IST)

    Hemant Soren मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरा समन भेजा गया है। पूर्व के दो समन पर वे ईडी कार्यालय नहीं गए थे। इस बार भी शनिवार को ईडी कार्यालय जाने क ...और पढ़ें

    आज दिल्ली जाएंगे हेमंत सोरेन, तीसरे समन पर भी ईडी कार्यालय जाने की संभावना नहीं; जानिए कब होगी वापसी
    आज दिल्ली जाएंगे हेमंत सोरेन, तीसरे समन पर भी ईडी कार्यालय जाने की संभावना नहीं; जानिए कब होगी वापसी

    HighLights

    1. आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
    2. इस बार भी ईडी कार्यालय जाने की उम्मीद नहीं

    राज्य ब्यूरो, रांची : जमीन घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने तीसरा समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नौ सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।

    पूर्व के दो समन पर वे ईडी कार्यालय नहीं गए थे तो अब उन्हें ईडी ने तीसरा समन भेजा था। मुख्यमंत्री के तीसरे समन पर भी शनिवार को ईडी कार्यालय जाने की संभावना नहीं के बराबर है।

    दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

    दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली जाने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय है। वे सुबह करीब 11 बजे विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे।

    वे वहां शाम में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर शनिवार की शाम भारत मंडप में रात्रि भोज का आयोजन किया है।

    मुख्यमंत्री शनिवार की रात ही दिल्ली से रांची रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए वे ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे।

    क्या है पूरा मामला?

    गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गत 14 अगस्त व 24 अगस्त को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे ईडी कार्यालय नहीं गए थे।

    उन्होंने ईडी कार्यालय के समन पर कहा था कि उन्होंने ईडी के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अब वे कानूनी रूप से ही आगे बढ़ेंगे।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया हुआ है कि कोर्ट ईडी को यह आदेश दे कि वह पीड़क कार्रवाई नहीं करे।