जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट नहीं, झारखंड हाई कोर्ट में याचिकाएं खारिज
झारखंड हाई कोर्ट ने 14वीं JPSC नियुक्ति परीक्षा में उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। याचिकाकर्ताओं ने आयोग की अनियमितताओ ...और पढ़ें

हाई कोर्ट ने सरकार का नीतिगत निर्णय बताया।
HighLights
14वीं जेपीएससी उम्र छूट की मांग वाली याचिकाएं खारिज।
अभ्यर्थियों ने आयोग की अनियमितताओं और देरी का आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में 14वीं जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा में उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी याचिकाएं खारिज दी।
इस संबंध में सुमन चौबे सहित 50 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में गया कहा था कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में लगातार देरी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 01/2026 में अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए एक अगस्त 2026 को आधार बनाया गया है, जबकि इसे एक अगस्त 2018 से माना जाना चाहिए। उनका तर्क था कि लंबे समय तक परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए ही ओवरएज हो गए हैं।
मामले में जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयु सीमा में संशोधन किया है और वर्ष 2026 की जगह 2022 को आधार मानकर छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि आयु सीमा में कितनी छूट दी जानी है, यह नीति से जुड़ा विषय है और इस पर निर्णय लेना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने पाया कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
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कोर्ट ने कहा कि आयु सीमा से संबंधित निर्णय सरकार की नीतिगत सीमा में आता है और पहले ही कुछ राहत दी जा चुकी है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी।
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