जेटेट परीक्षा में देरी पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, शिक्षक नियुक्ति पर शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस
झारखंड हाई कोर्ट ने जेटेट परीक्षा समय पर आयोजित न करने पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शो-काज नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आ ...और पढ़ें

पूर्व में अदालत ने जल्द जेटेट परीक्षा आयोजित कराने का दिया था निर्देश।
HighLights
हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को शो-काज नोटिस जारी किया।
जेटेट परीक्षा समय पर न कराने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
सचिव ने पहले परीक्षा कराने का आश्वासन दिया था।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) निर्धारित समय सीमा में आयोजित नहीं किए जाने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शो-काज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का आरोप क्यों नहीं तय किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं होने को गंभीरता से लिया।
पिछली सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव एकल पीठ के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए थे और जेटेट परीक्षा आयोजित कराने का आश्वासन दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से यह स्पष्ट करने को कहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद निर्धारित समय सीमा में जेटेट परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया गया।
खबरें और भी
अदालत ने पूछा है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना का आरोप तय कर आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। राज्य में करीब नौ साल से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर भी रोक लगाई थी। स्पष्ट किया था कि जब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी नहीं करे।